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आरोपी अकाली पार्षद विर्क को मिली जमानत
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला
Updated Sat, 03 May 2014 10:09 PM IST
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आम आदमी पार्टी के पटियाला से प्रत्याशी डॉ. धर्मवीर गांधी पर हमले के आरोपी अकाली पार्षद रजिंदर सिंह विर्क को शनिवार को अदालत से जमानत मिल गई। विर्क इससे पहले न्यायिक हिरासत पर जेल में बंद था।
आरोप है कि आप के प्रत्याशी डॉ. धर्मवीर गांधी पर 30 अप्रैल को गांव रसूलपुर सैदां में अकाली पार्षद ने हमला कर दिया था, जब डॉ. गांधी गांव के स्कूल में बने पोलिंग बूथ में वोटिंग प्रक्रिया का जायजा लेने गए थे। हमले में डॉ. गांधी के नाक व मुंह पर चोट लगी थीं।
पुलिस ने बाद में इस मामले में कार्रवाई करते हुए विर्क व उसके साथियों के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने और लड़ाई झगड़े के आरोप में केस दर्ज करके अदालत में पेश किया था।
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अदालत ने विर्क को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। लेकिन न्यायिक हिरासत खत्म होने से पहले ही विर्क के वकीलों की ओर से अदालत में दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद शनिवार को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जगमीत सिंह ने विर्क को एक लाख के सिक्योरिटी बांड पर जमानत दे दी। अकाली दल के कार्यकर्ता विर्क को फूलों के हार डालकर कोर्ट से ले गए।
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आरोप है कि आप के प्रत्याशी डॉ. धर्मवीर गांधी पर 30 अप्रैल को गांव रसूलपुर सैदां में अकाली पार्षद ने हमला कर दिया था, जब डॉ. गांधी गांव के स्कूल में बने पोलिंग बूथ में वोटिंग प्रक्रिया का जायजा लेने गए थे। हमले में डॉ. गांधी के नाक व मुंह पर चोट लगी थीं।
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पुलिस ने बाद में इस मामले में कार्रवाई करते हुए विर्क व उसके साथियों के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने और लड़ाई झगड़े के आरोप में केस दर्ज करके अदालत में पेश किया था।
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अदालत ने विर्क को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। लेकिन न्यायिक हिरासत खत्म होने से पहले ही विर्क के वकीलों की ओर से अदालत में दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद शनिवार को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जगमीत सिंह ने विर्क को एक लाख के सिक्योरिटी बांड पर जमानत दे दी। अकाली दल के कार्यकर्ता विर्क को फूलों के हार डालकर कोर्ट से ले गए।