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रेप के दोषी को कैद
Updated Wed, 14 Feb 2018 10:44 PM IST
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रेप के दोषी को 10 साल कैद
पटियाला की अदालत ने सुनाया फैसला, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला।
लड़की को अगवा कर रेप करने के मामले में एडिशनल सेशन जज डा. रजनीश की स्पेशल अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी संदीप सिंह उर्फ सोनू निवासी गांव चक जानीसर जलालाबाद फाजिल्का पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
दोषी के खिलाफ पीड़ित लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रही थी। लड़की की फोन पर दोषी के साथ जान-पहचान हो गई थी। उसके बाद दोनों में आपस में काफी देर तक बातचीत चलती रही। इसी बीच आरोपी उसकी लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया और उसकी लड़की के साथ रेप किया। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद लड़की को बरामद कर लिया था और मेडिकल करवाकर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। आरोपी पहले ही शादीशुदा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आठ नवंबर 2016 को थाना सदर नाभा में अपहरण और रेप करने के आरोप में केस दर्ज किया था।
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पटियाला की अदालत ने सुनाया फैसला, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला।
लड़की को अगवा कर रेप करने के मामले में एडिशनल सेशन जज डा. रजनीश की स्पेशल अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी संदीप सिंह उर्फ सोनू निवासी गांव चक जानीसर जलालाबाद फाजिल्का पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
दोषी के खिलाफ पीड़ित लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रही थी। लड़की की फोन पर दोषी के साथ जान-पहचान हो गई थी। उसके बाद दोनों में आपस में काफी देर तक बातचीत चलती रही। इसी बीच आरोपी उसकी लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया और उसकी लड़की के साथ रेप किया। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद लड़की को बरामद कर लिया था और मेडिकल करवाकर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। आरोपी पहले ही शादीशुदा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आठ नवंबर 2016 को थाना सदर नाभा में अपहरण और रेप करने के आरोप में केस दर्ज किया था।
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