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हत्यारे को उम्रकैद और जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, मुक्तसर
Updated Tue, 08 Jul 2014 10:12 PM IST
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मलोट क्षेत्र में फरवरी 2013 में हुर्ठ हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सेशन जज करनैल सिंह आही की अदालत ने मंगलवार को एक दोषी को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं वारदात में शामिल दूसरे आरोपी को बरी करने का आदेश दिया है।
पुलिस को दर्ज करवाई शिकायत में गांव मलोट के निवासी भूपिंदर सिंह ने बताया था कि उसके भाई लखवीर सिंह ने करीब सात साल पहले सात एकड़ जमीन सलवंत सिंह से खरीदी थी। इस जमीन को जाने वाला कच्चा रास्ता बलराज सिंह उर्फ राजा व सहजपाल सिंह इत्यादि के खेतों को भी लगता था। इसी कच्चे रास्ते पर कब्जे को लेकर बलराज सिंह उर्फ राजा, कुलदीप सिंह व बंटी आदि ने मिलकर लखवीर सिंह पर हमला कर दिया।
इस हमले में बलराज सिंह की बंदूक से ट्रैक्टर चला रहे लखवीर सिंह की मौत हो गई। थाना सदर पुलिस ने बलराज सिंह व कुलदीप सिंह सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। अदालत ने सरकारी वकील की दलीलों से सहमत होकर बलराज सिंह को उम्रकैद और 6 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजाई सुनाई। जबकि मामले में संलिप्त दूसरे आरोपी कुलदीप सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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पुलिस को दर्ज करवाई शिकायत में गांव मलोट के निवासी भूपिंदर सिंह ने बताया था कि उसके भाई लखवीर सिंह ने करीब सात साल पहले सात एकड़ जमीन सलवंत सिंह से खरीदी थी। इस जमीन को जाने वाला कच्चा रास्ता बलराज सिंह उर्फ राजा व सहजपाल सिंह इत्यादि के खेतों को भी लगता था। इसी कच्चे रास्ते पर कब्जे को लेकर बलराज सिंह उर्फ राजा, कुलदीप सिंह व बंटी आदि ने मिलकर लखवीर सिंह पर हमला कर दिया।
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इस हमले में बलराज सिंह की बंदूक से ट्रैक्टर चला रहे लखवीर सिंह की मौत हो गई। थाना सदर पुलिस ने बलराज सिंह व कुलदीप सिंह सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। अदालत ने सरकारी वकील की दलीलों से सहमत होकर बलराज सिंह को उम्रकैद और 6 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजाई सुनाई। जबकि मामले में संलिप्त दूसरे आरोपी कुलदीप सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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