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Mohali News: पालतू पशुओं, पक्षियों की खरीद, बिक्री करने वालों को कराना होगा अपना पंजीकरण

Wed, 09 Apr 2025 12:45 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Apr 2025 12:45 AM IST
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Those who buy and sell pets and birds will have to register themselves
मोहाली। प्रदेश सरकार ने पालतू पशुओं और पक्षियों की बिक्री, खरीद और प्रजनन में शामिल दुकानदारों और कुत्ता पालने वालों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। यह जानकारी मोहाली के पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉ. एसके गुप्ता ने दी। डॉ. गुप्ता ने यह भी चेतावनी दी कि उल्लंघन करने वालों को 50 हजार रुपये तक का जुर्माना या तीन महीने तक की कैद हो सकती है।
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डॉ. गुप्ता ने बताया कि यह निर्देश पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, कुत्तों के प्रजनन और विपणन नियम 2017 और पालतू पशु दुकान नियम 2018 के अनुपालन में है। ये नियम पालतू जानवरों और पक्षियों की ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू होते हैं। अनिवार्य पंजीकरण का उद्देश्य पालतू जानवरों के प्रजनन और बिक्री को विनियमित करना और पालतू जानवरों की दुकानों में पशुओं के साथ दुर्व्यवहार को रोककर पशु कल्याण सुनिश्चित करना है। डॉ. गुप्ता ने मोहाली में सभी पालतू पशुओं के दुकान मालिकों और प्रजनन प्रक्रियाएं संचालित करने वालों से अपील की है कि वे बिना किसी देरी के पंजाब पशु कल्याण बोर्ड से अपना पंजीकरण कराएं।
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पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने जिला और तहसील स्तर पर पांच सदस्यीय निरीक्षण दल गठित किए है। इन टीमों में एक पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ-साथ पुलिस, वन एवं वन्यजीव विभाग, स्थानीय सरकार और एसपीसीए के प्रतिनिधि शामिल हैं। किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए पालतू पशु दुकान के मालिक और प्रजनक अपने निकटतम सरकारी सिविल पशु चिकित्सा अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं।
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