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Mohali News: हादसे में मृतक के परिवार को मिलेगा 7.14 लाख मुआवजा

Sat, 18 Jan 2025 01:50 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jan 2025 01:50 AM IST
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The family of the deceased will get Rs 7.14 lakh compensation in the accident
मोहाली। सड़क हादसे में मृतक के पीड़ित परिवार को ट्रिब्यूनल ने दो साल बाद मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। यह मामला वर्ष 2022 कुराली का है। इसमें पीड़ित परिवार को 7.14 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की कोर्ट में सुनवाई के दौरान 49 साल के गुरिंदरपाल सिंह वासी कुराली के वकील ने बताया कि माता सुरजीत कौर (72) साल की थी।
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वह 3 नवंबर 2022 को प्रभातफेरी के लिए साढ़े 4 बजे निकली थी। सिविल अस्पताल कुराली के पास चंडीगढ़ की तरफ से लापरवाही से बस लाते हुए उनकी माता को टक्कर मार दी थी। इसके बाद ड्राइवर बस वहीं छोड़कर भाग गया था।
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वह मां को सिविल अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि सुरजीत कौर के बेटे के बयान से साबित होता है कि बस चालक की लापरवाही से हादसा हुआ है।
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हादसे में एक बुजुर्ग महिला की जान गई हैए इसलिए परिवार मुआवजे का हकदार है। यह कहकर कोर्ट ने 7.14 लाख रुपये मुआवजा साढ़े सात प्रतिशत ब्याज के साथ देने के आदेश दिए। सुनवाई में बस का ड्राइवर करणइंद्र सिंह और होशियारपुर डिपो के जीएम पेश हुए। ड्राइवर और जीएम ने कहा कि बस से ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। जीएम ने बताया कि बस का ड्राइवर उधमपुर के लिए बस ले जा रहा था कि कुराली के पास सुरजीत कौर राॅन्ग साइड से आते हुए सड़क पार करने लगी थी।
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