मोहाली। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत नियमों की अनदेखी करने वाली तीन ट्रैवल और इमिग्रेशन फर्मों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीसी) गीतिका सिंह ने मिली शक्तियों का प्रयोग कर टारगेट-9, नहिमत इमिग्रेशन लैंग्वेज टेस्ट सर्विसेज और सीडब्ल्यू सर्विसेज फर्म के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। एडीसी के अनुसार सेक्टर-5 में मौजूद टारगेट-9 फर्म को कंसल्टेंसी कार्य के लिए वर्ष 2020 में लाइसेंस जारी किया था। उसकी वैधता जुलाई 2025 में समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद फर्म ने न तो लाइसेंस का नवीनीकरण कराया और न ही नियमों के अनुसार मासिक रिपोर्ट और विज्ञापनों की जानकारी प्रशासन को भेजी।
इसी तरह जीरकपुर के लोहगढ़ क्षेत्र में संचालित नहिमत इमीग्रेशन लैंग्वेज टेस्ट सर्विसेज फर्म को वर्ष 2024 में लाइसेंस जारी किया गया था। लाइसेंस वैध होने के बावजूद फर्म ने अधिनियम और नियमों का उल्लंघन किया गया। इन कंपनियों के संचालकों ने प्रशासन के नोटिसों का कोई जवाब नहीं दिया। फेज-10 मोहाली से संचालित सीडब्ल्यू सर्विसेज फर्म का लाइसेंस भी जुलाई 2025 में समाप्त हो चुका था। निर्धारित शर्तों का पालन न करने और समय पर नवीनीकरण न कराने के चलते यह कार्रवाई की गई। एडीसी ने स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि इन फर्मों या इनके संचालकों के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इसके लिए संबंधित फर्म, निदेशक और लाइसेंसी पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे केवल पंजीकृत और वैध लाइसेंस धारी ट्रैवल एजेंटों से ही सेवाएं लें।