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Mohali News: एक किलो अफीम रखने के मामले में आरोपी की नियमित जमानत याचिका मंजूर

Fri, 23 May 2025 02:01 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 23 May 2025 02:01 AM IST
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Regular bail petition of the accused in the case of possessing one kg opium was accepted
मोहाली। एक किलो अफीम मामले में नामजद आरोपी की नियमित जमानत याचिका पर जिला अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने बचाव और सरकारी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। अदालत में आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि मामले में नामजद जशनप्रीत सिंह के विरुद्ध झूठा एवं निराधार मामला दर्ज किया गया है। उससे कोई वसूली नहीं की गई है। वह 17 अप्रैल 2025 से हिरासत में है। अब उसे आगे जांच की आवश्यकता नहीं है।
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चालान पेश करने और सुनवाई पूरी करने में काफी समय लगेगा, इसलिए नियमित जमानत में रियायत दी जाए। दूसरी तरफ सरकारी वकील ने वर्तमान जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया कि आरोपी ने बिना किसी परमिट या लाइसेंस के एक किलोग्राम अफीम रखकर जघन्य अपराध किया है। इस प्रकार आरोपी जमानत का पात्र नहीं है। अदालत ने आरोपी को 25 हजार रुपये का जमानत बांड और इतनी की राशि की जमानत प्रस्तुत करने के निर्देश देकर उसकी नियमित जमानत याचिका को मंजूर कर लिया।
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