फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Punjab and Haryana High Court says, Candidates can do videography at their expense in Local bodies election

पंजाब निकाय चुनाव : हाईकोर्ट का अहम फैसला, उम्मीदवार खुद करवा सकेंगे वीडियोग्राफी 

Sat, 13 Feb 2021 11:41 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 13 Feb 2021 11:41 AM IST
विज्ञापन
Punjab and Haryana High Court says, Candidates can do videography at their expense in Local bodies election
मोहाली निगम चुनाव में व्यवस्थाओं का जायजा लेते अधिकारी। - फोटो : अमर उजाला

पंजाब में 14 फरवरी को निकाय चुनाव हैं। इन चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने, पोलिंग बूथों के बाहर मजबूत सुरक्षा पहरा एवं वीडियोग्राफी करवाने के मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने उम्मीदवारों को अपने खर्च पर पोलिंग बूथों के बाहर वीडियोग्राफी की अनुमति दे दी है। 

विज्ञापन


इसके साथ ही मोहाली पुलिस की ओर से अदालत में दिए गए शपथपत्र में बताया गया है कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस मामले में अब 18 फरवरी को सुनवाई होगी जिसमें मोहाली प्रशासन को शांतिपूर्ण चुनाव करवाने संबंधी अपने स्टेटस रिपोर्ट जमा करवानी होगी।
विज्ञापन



वकील परविंदर सिंह ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में यह याचिका हरजिंदर कौर, पूर्व मेयर कुलवंत सिंह, पूर्व पार्षद परमजीत सिंह काहलो, सुरिंदर सिंह रोडा और राजिंदर प्रसाद की तरफ से दायर की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए पोलिंग बूथों के बाहर उचित सुरक्षा कर्मी तैनात होने चाहिए और साथ ही वीडियोग्राफी करवाई जाए, ताकि कोई शरारती तत्व पोलिंग बूथों में प्रवेश न कर पाए। 

विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान पंजाब सरकार, निर्वाचन आयोग, मोहाली डीसी और एसएसपी को पार्टी बनाया था। इस दौरान कोर्ट की तरफ से इस संबंधी नोटिस हुआ था। जिसके जवाब में मोहाली पुलिस ने शपथ पत्र फाइल किया। जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण करवाने के पूरे इंतजाम किए गए हैं।

करीब एक हजार सुरक्षा कर्मी पोलिंग बूथों के बाहर तैनात किए जाएंगे। पुलिस अधिकारी और पुलिस पार्टियां गश्त कर रही हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदालत ने उम्मीदवारों को अपने खर्च पर वीडियोग्राफी करवाने की अनुमति दी है।

साहिबी आनंद को मिली बड़ी राहत, लड़ पाएंगे चुनाव
भाजपा के उम्मीदवार साहिबी आनंद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वह 14 फरवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव लड़ पाएंगे। इससे पहले उनका नामांकन रद्द हो गया था। पंजाब एवं हरियाणा होईकोर्ट के आदेश पर ये नामांकन रद्द किया गया था। इससे भाजपा को बड़ा झटका लगा था। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed