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पीटीसी चैनल के एमडी की जमानत याचिका खारिज

Thu, 21 Apr 2022 01:30 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Thu, 21 Apr 2022 01:30 AM IST
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PTC channel MD's bail plea rejected again
मोहाली। जिला अदालत ने पीटीसी पंजाबी चैनल के प्रबंध निदेशक (एमडी) रबिंदर नारायण को झटका देते हुए एक बार फिर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर पीटीसी मिस पंजाबण प्रतियोगिता की प्रतिभागी के यौन शोषण का आरोप है। उन्हें 25 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
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16 अप्रैल को एडिशनल सेशन जज की अदालत में वकील अर्शदीप सिंह के माध्यम से लगाई जमानत याचिका में बताया गया कि पुलिस ने एक युवती के बयानों पर चैनल के प्रबंध निदेशक रबिंदर नारायण सहित कई लोगों खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस एमडी रबिंदर नारायण को गिरफ्तार कर पहले दो और फिर तीन दिन का रिमांड लेकर पूछताछ कर चुकी है और इस दौरान पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि एमडी की इसमें कोई भूमिका है।
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दूसरी ओर रबिंदर नारायण द्वारा दायर जमानत याचिका के संबंध मामले में बनी एसआईटी को अपना जवाब दायर करने के लिए कहा गया। उन्होंने बुधवार को अदालत में जवाब दाखिल करते हुए बताया कि रबिंदर नारायण पर एक युवती ने यौन शोषण से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मामले में अभी कई खुलासे होने बाकी हैं। वहीं, मामले में कई नामजद आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अगर रबिंदर नारायण को जमानत दी गई तो आरोपी बाहर निकलकर गवाहों पर दबाव बनाकर केस को प्रभावित कर सकता है।
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अदालत ने पुलिस के जवाब को सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जमानत याचिका खारिज होने के बाद रबिंदर नारायण के वकील अर्शदीप सिंह ने कहा कि वह अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करेंगे।
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