फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Pay your property tax by 31st July to avoid interest and penalty

Mohali News: 31 जुलाई तक प्रापर्टी टैक्स जमा करवाएं, ब्याज और जुर्माने से बचें

Wed, 23 Jul 2025 12:36 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Jul 2025 12:36 AM IST
विज्ञापन
Pay your property tax by 31st July to avoid interest and penalty
खरड़। नगर परिषद की प्रधान अंजूृ चंद्र ने शहरवासियों से अपील की कि जिन लोगों ने अब तक प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, उनके लिए सरकार एकमुश्त समाधान योजना लेकर आई है। इसमें कोई भी व्यक्ति 31 जुलाई 2025 से पहले बिना किसी ब्याज व जुर्माने के अपना प्रापर्टी टैक्स जमा करवाकर योजना का लाभ उठा सकता है। 31 जुलाई 2025 के बाद प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने पर बकाया ब्याज व जुर्माना देना होगा। इसके अलावा योजना के माध्यम से जिन व्यक्तियों ने अभी तक अपना पुराना हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया है, वह भी इस योजना के माध्यम से पुराना हाउस टैक्स जमा करवाकर जुर्माने व ब्याज से छूट प्राप्त कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed