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सात दिनों में प्रॉपर्टी टैक्स भरो वरना संपत्ति होगी अटैच

Fri, 29 Jul 2022 01:51 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Fri, 29 Jul 2022 01:51 AM IST
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Pay property tax in seven days, otherwise the property will be attached
खरड़। नगर काउंसिल ने उन लोगों पर शिकंजा कस दिया है, जिन्होंने करीब नौ साल से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है। ऐसे ही एक हजार लोगों को नगर काउंसिल ने आखिर चेतावनी नोटिस जारी किए हैं। डिफाल्टरों को सात दिनों में टैक्स भरने की हिदायत दी गई है। जो लोग तय समय में टैक्स नहीं भरेंगे उनकी पॉपर्टी को सील किया जाएगा। नगर काउंसिल के ईओ का कहना है कि नोटिस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। लोगों से अपील की है कि वह तय समय में अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर दें, वरना उन पर कार्रवाई होगी।
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खरड़ नगर काउंसिल के एरिया में साल 2013 से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लेकिन नगर काउंसिल को अपने रिकॉर्ड खंगालने से पता चला कि इसमें कई लोग ऐसे है, जिन्होंने अभी तक एक बार भी अपना टैक्स नहीं चुकाया है। इसमें कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों हैं। इसके बाद नगर काउंसिल की टीम ने फील्ड में जाकर सर्वे किया। साथ ही एक हजार लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने के नोटिस जारी किए हैं। अधिकारियों की मानें तो पहले कोरोना और अन्य कारणों की वजह से नगर काउंसिल की तरफ किसी पर सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही थी। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स की सही तरीके से वसूली न होने से नगर काउंसिल का काम भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में अब इस दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। नगर काउंसिल अधिकारियों की मानें तो इलाके के लोग पढ़े लिखे हैं। अगर वह तय समय में टैक्स का भुगतान कर देते है तो इससे उनका भी फायदा है। वह बिना किसी मतलब की टेंशन से बच पाएंगे।
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लोग टैक्स भरें तो लाखों रुपये की होगी आमदन
जिन लोगों ने समय से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाया है, अगर वह तय समय से रकम भर देते हैं तो नगर काउंसिल को लाखों रुपये की आमदन हो जाएगी। जिससे नगर काउंसिल आमदन होगी। साथ ही विकास कार्य भी रफ्तार पकड़ेंगे। दूसरी तरफ व्यापारी पहले ही प्रॉपर्टी टेक्स का विरोध कर चुके हैं। उनकी दलील है कि कोरोना ने पहले ही हालात खराब कर रखे है। इससे लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा।
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पहली बार टैक्स भरें तो संपत्ति का रिकॉर्ड ले जाए
अगर कोई व्यक्ति पहली बार प्रॉपर्टी टैक्स भरने जा रहा है तो अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री की कॉपी आदि साथ ले जाए। ताकि नगर काउंसिल के मुलाजिम उसे अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर ले। साथ ही आगे से आपको भी प्रॉपर्टी टैक्स भरने में दिक्कत नहीं आएगी।
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