फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   MLA raised issue of wrong parking outside private hospital in Assembly

Mohali News: विधायक ने विधानसभा में उठाया निजी अस्पताल के बाहर गलत पार्किंग का मुद्दा

Thu, 07 Mar 2024 02:12 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 07 Mar 2024 02:12 AM IST
विज्ञापन
MLA raised issue of wrong parking outside private hospital in Assembly
मोहाली। हलका विधायक कुलवंत सिंह ने शहर में स्थित निजी मल्टी स्पेशिएलिटी अस्पतालों के बाहर गलत पार्किंग का मुद्दा विभानसभा सत्र में उठाया था। इसके बाद मंत्री ने मोहाली के निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया है। आरोप है कि शहर के निजी अस्पतालों की ओर से पार्किंग की जगह को व्यापारिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और सड़कों पर गलत ढंग से होने वाली पार्किंग के कारण लोग परेशान होते हैं।
विज्ञापन

विधायक कुलवंत सिंह ने शहर में स्थित निजी मल्टी स्पेशिएलिटी अस्पताल मैक्स अस्पताल, आईवीवाई अस्पताल, फोर्टिस अस्पताल, मायो अस्पताल, ग्रेशियन अस्पताल व इंडस अस्पताल के बाहर मुख्य सड़कों पर अस्पतालों में आने वाले लोगों द्वारा अपनी गाड़ियां खड़ी करने के कारण सड़कों पर आते ट्रैफिक जाम की समस्या का मुद्दा विधानसभा में उठाया था। संबंधित विभाग के मंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन निजी अस्पतालों को नोटिस जारी करवा दिए हैं। कुलवंत सिंह ने बताया कि सड़क पर खड़े इन वाहनों के कारण रोजाना जाम लगता हैं। इस जाम में कई बार स्कूल जाने वाले बच्चों की बसें फंस जाने से उनकी क्लॉस छूट जाती है। उन्होंने कहा कि इन अस्पतालों में मरीजों को लेकर आने वाली एंबुलेंस के भी इस जाम में फंसने के चलते मरीजों को भी इलाज मिलने में देरी हो जाती है। उन्होंने बताया कि इसको मुख्य रखते हुए उन्होंने इस संबंधी विधानसभा में सवाल किया था कि उनको बताया जाए कि क्या उक्त अस्पतालों की बिल्डिंग का नक्शा पास करते समय ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने गाड़ियों की पार्किंग के लिए कोई जगह निर्धारित की थी और अगर की है तो इस जगह का इस्तेमाल वाहनों की पार्किंग के लिए किया जा रहा है या नहीं।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि इस सवाल संबंधी विभाग के मंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र में पेश किए गए जवाब में बताया कि मैक्स अस्पताल, आईवीवाई अस्प्ताल, फोर्टिस व इंडस अस्पतालों की चेकिंग करने से पता लगा है कि इन अस्पतालों में बेसमेंट पार्किंग को निर्धारित मंतव्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इसलिए एस्टेट आॅफिसर की ओर इन अस्पतालों को पंजाब रीजनल टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 (5) की धारा 45 (3) के तहत नोटिस जारी किया गया है। हलका विधायक कुलवंत सिंह ने इस संबंधी अस्पतालों के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए विभाग के मंत्री द्वारा लिए गए संज्ञान को उचित ठहराया। इस संबंधी गमाडा के एस्टेट ऍफिसर ने बताया कि इस संबंधी निजी अस्पतालों मैक्स अस्पताल, आईवीवाई अस्पताल, फोर्टिस अस्प्ताल, मायो अस्पताल, ग्रेशियन अस्पताल ओर इंडस अस्पताल को नोटिस जारी किए गए हैं और इन नोटिस संबंधी अस्पताल की ओर से जवाब देने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed