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चूके तो ब्याज और जुर्माने संग भरना होगा टैक्स
अमर उजाला मोहाली
Updated Mon, 21 Oct 2013 01:42 AM IST
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नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर शहरवासियों पर शिकंजा कस दिया है। निगम ने तय किया है कि 31 दिसंबर तक लोगों को हर हालत में बनता प्रॉपर्टी टैक्स भरना होगा।
इसके बाद टैक्स भरने वाले लोगों को जुर्माने के संग ब्याज भी चुकाना पडे़गा। निगम निगम के अधिकारियों ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों एवं अन्य समाजसेवी संस्थाओं को भी सूचित कर दिया है। साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है।
नगर निगम कमिश्नर उमाशंकर गुप्ता ने विगत सप्ताह ही प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ मीटिंग की थी। इस दौरान उन्होंने एसोएिशनों के मेंबरों को बताया था कि प्रॉपर्टी टैक्स प्रत्येक प्रॉपर्टी मालिक को भरना होगा। 31 नवंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को टैक्स में दस प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक बनता प्रॉपर्टी टैक्स ही लोगों को भरना होगा। इस समय अवधि में किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी। जबकि 1 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को बनते टैक्स के साथ जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना टैक्स की राशि के 25 प्रतिशत के बराबर होगा। 31 मार्च के बद टैक्स भरने वालों को जुर्माने के साथ ब्याज भी देना पड़ेगा। इस दौरान जुर्माना प्रॉपर्टी टैक्स की रकम के 50 प्रतिशत के बराबर होगा। जबकि उक्त राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज भी वसूला जाएगा। उन्होंने लोगों से तय टाइम में भुगतान करने की अपील की।
प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बोर्ड से की अपील
नगर निगम ने लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने संबंधी जागरूक करने के लिए वभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर प्रॉपर्टी टैक्स भरने संबंधी अपील के बोर्ड लगाए गए हैं। इनमें टैक्स भरने संबंधी सारी जानकारी दी गई है। इसके अलावा लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाली जगहों के बारे में बताया गया है।
ऑन लाइन टैक्स की सुविधा जल्द
नगर निगम द्वारा इसी हफ्ते के अंत तक ऑन लाइन टैक्स भरने की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए निगम ने पीएनबी बैंक से समझौता किया है। इसके अलावा उक्त बैंक की शहर में स्थित शाखाओं में प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी काउंटर भी लगाए जाएंगे। जहां पर लोगों को टैक्स भरने संबंधी जागरूक किया जाएगा। साथ ही लोग टैक्स भी भर पाएंगे।
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इसके बाद टैक्स भरने वाले लोगों को जुर्माने के संग ब्याज भी चुकाना पडे़गा। निगम निगम के अधिकारियों ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों एवं अन्य समाजसेवी संस्थाओं को भी सूचित कर दिया है। साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है।
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नगर निगम कमिश्नर उमाशंकर गुप्ता ने विगत सप्ताह ही प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ मीटिंग की थी। इस दौरान उन्होंने एसोएिशनों के मेंबरों को बताया था कि प्रॉपर्टी टैक्स प्रत्येक प्रॉपर्टी मालिक को भरना होगा। 31 नवंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को टैक्स में दस प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक बनता प्रॉपर्टी टैक्स ही लोगों को भरना होगा। इस समय अवधि में किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी। जबकि 1 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को बनते टैक्स के साथ जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना टैक्स की राशि के 25 प्रतिशत के बराबर होगा। 31 मार्च के बद टैक्स भरने वालों को जुर्माने के साथ ब्याज भी देना पड़ेगा। इस दौरान जुर्माना प्रॉपर्टी टैक्स की रकम के 50 प्रतिशत के बराबर होगा। जबकि उक्त राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज भी वसूला जाएगा। उन्होंने लोगों से तय टाइम में भुगतान करने की अपील की।
प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बोर्ड से की अपील
नगर निगम ने लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने संबंधी जागरूक करने के लिए वभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर प्रॉपर्टी टैक्स भरने संबंधी अपील के बोर्ड लगाए गए हैं। इनमें टैक्स भरने संबंधी सारी जानकारी दी गई है। इसके अलावा लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाली जगहों के बारे में बताया गया है।
ऑन लाइन टैक्स की सुविधा जल्द
नगर निगम द्वारा इसी हफ्ते के अंत तक ऑन लाइन टैक्स भरने की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए निगम ने पीएनबी बैंक से समझौता किया है। इसके अलावा उक्त बैंक की शहर में स्थित शाखाओं में प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी काउंटर भी लगाए जाएंगे। जहां पर लोगों को टैक्स भरने संबंधी जागरूक किया जाएगा। साथ ही लोग टैक्स भी भर पाएंगे।