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Mohali News: एयरफोर्स स्टेशन के एक हजार मीटर दायरे में मांसाहारी दुकानें खोलने और कचरा फेंकने पर प्रतिबंध
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जीरकपुर। उपायुक्त कोमल मित्तल ने एयरफोर्स स्टेशन के 1000 मीटर दायरे में मांसाहारी खाद्य पदार्थों की दुकानें चलाने और उनके अवशेष खुले में फेंकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 19 अगस्त 2026 से 18 अक्तूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। यह कदम हवाई जहाजों से पक्षियों के टकराने की आशंका को देखते हुए उठाया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि स्टेशन के आसपास कई दुकानें संचालित हो रही हैं। इन दुकानों से निकलने वाले मांसाहारी अवशेषों के कारण बड़ी संख्या में पक्षी मंडराते रहते हैं। पक्षियों के विमानों के संपर्क में आने से गंभीर हादसे हो सकते हैं। इससे जान-माल के नुकसान के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। सैन्य गतिविधियों और एयरफोर्स की सेवाओं में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। प्रशासन के अनुसार, ऐसी स्थिति से कानून-व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।
प्रतिबंध का उद्देश्य
यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य एयरफोर्स स्टेशन पर विमानों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। खुले में फेंके गए मांसाहारी अवशेष पक्षियों को आकर्षित करते हैं, जिससे विमानों से टकराने का जोखिम बढ़ता है। इस खतरे को कम करने और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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जिलाधिकारी ने बताया कि स्टेशन के आसपास कई दुकानें संचालित हो रही हैं। इन दुकानों से निकलने वाले मांसाहारी अवशेषों के कारण बड़ी संख्या में पक्षी मंडराते रहते हैं। पक्षियों के विमानों के संपर्क में आने से गंभीर हादसे हो सकते हैं। इससे जान-माल के नुकसान के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। सैन्य गतिविधियों और एयरफोर्स की सेवाओं में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। प्रशासन के अनुसार, ऐसी स्थिति से कानून-व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।
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प्रतिबंध का उद्देश्य
यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य एयरफोर्स स्टेशन पर विमानों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। खुले में फेंके गए मांसाहारी अवशेष पक्षियों को आकर्षित करते हैं, जिससे विमानों से टकराने का जोखिम बढ़ता है। इस खतरे को कम करने और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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