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गिल्जियां को झटका, नहीं मिली जमानत
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मोहाली। पंजाब में चन्नी सरकार के दौरान वन मंत्री रहे संगत सिंह गिल्जियां को विजिलेंस भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार करना चाह रही है। इससे बचने के लिए उन्होंने जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाई जो मंगलवार को खारिज हो गई।
हालांकि सोमवार को दोनों पक्षों के बीच करीब 2 घंटे तक बहस चली और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने पूर्व वन मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि आदेश की कॉपी अदालत द्वारा बुधवार सुबह जारी की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक स्टेट विजिलेंस ने 6 जून को ठेकेदार हरमोहिंदर सिंह के बयान पर पूर्व वन मंत्री संगत सिंह गिल्जियां के खिलाफ केस दर्ज किया था। गिल्जियां पर आरोप है कि पौधों की निगरानी के लिए प्रदेश में 80 हजार ट्री-गार्ड की खरीद में 6.40 करोड़ रुपये रिश्वत ली है।
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हालांकि सोमवार को दोनों पक्षों के बीच करीब 2 घंटे तक बहस चली और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने पूर्व वन मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि आदेश की कॉपी अदालत द्वारा बुधवार सुबह जारी की जाएगी।
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जानकारी के मुताबिक स्टेट विजिलेंस ने 6 जून को ठेकेदार हरमोहिंदर सिंह के बयान पर पूर्व वन मंत्री संगत सिंह गिल्जियां के खिलाफ केस दर्ज किया था। गिल्जियां पर आरोप है कि पौधों की निगरानी के लिए प्रदेश में 80 हजार ट्री-गार्ड की खरीद में 6.40 करोड़ रुपये रिश्वत ली है।
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