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Mohali: लुधियाना कोर्ट धमाके का आरोपी हैप्पी पांच दिन के रिमांड पर, एनआईए ने कहा-पूछताछ में नहीं दे रहा सहयोग
Sat, 10 Dec 2022 09:00 AM IST
मोहाली ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली
Published by: मोहाली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Dec 2022 09:00 AM IST
सार
23 दिसंबर, 2021 की दोपहर को लुधियाना अदालत कांप्लेक्स की पहली मंजिल पर स्थित बाथरूम के अंदर आईईडी बम धमाका हुआ था। धमाके में बम लगाने वाले आरोपी के चिथड़े उड़ गए थे। वहीं पांच अन्य लोग घायल हो गए थे।
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आरोपी हैप्पी को पेशी पर ले जाती पुलिस।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।
विस्तार
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 23 दिसंबर, 2021 को लुधियाना अदालत में हुए बम कांड के आरोपी हरप्रीत सिंह हैप्पी को एक दिसंबर को मलेयशिया से लौटते हुए दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। मोहाली अदालत ने उसको दो दिसंबर को सात दिन के रिमांड पर भेजा था। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उसको शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे फिर से पांच दिन के रिमांड पर भेज दिया है। अब उसे 14 दिसंबर को पेश किया जाएगा।
अदालत में पेशी के दौरान एनआईए के वकील ने कहा कि आरोपी हरप्रीत सिंह के विदेश में बैठे आतंकियों के साथ संपर्क हैं। इसके तार टेरर फंडिंग के साथ भी जुड़ रहे हैं। वह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसे में इससे और ज्यादा कड़ी पूछताछ की जरूरत है, इसलिए पुलिस को उसका सात दिन का रिमांड दिया जाए। इसके बाद अदालत ने पांच दिन का रिमांड दे दिया।
बम कांड में हुई थी बर्खास्त सिपाही की मौत
23 दिसंबर, 2021 की दोपहर को लुधियाना अदालत कांप्लेक्स की पहली मंजिल पर स्थित बाथरूम के अंदर आईईडी बम धमाका हुआ था। धमाके में बम लगाने वाले आरोपी के चिथड़े उड़ गए थे। वहीं पांच अन्य लोग घायल हो गए थे। जांच में पता चला था कि बम लगाने वाला पंजाब पुलिस का बर्खास्त सिपाही गगनदीप सिंह था और खन्ना का रहने वाला था। धमाके में इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) का इस्तेमाल करने की बात सामने आई थी। पहले इस मामले में थाना डिवीजन नंबर-5 की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। बाद में एनआईए ने इस मामले को अपने हाथों में ले लिया था।
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पाक में बैठे आतंकी रोडा का साथी है हरप्रीत
सूत्रों के मुताबिक आरोपी हरप्रीत सिंह पाकिस्तान में बैठे आतंकी लखबीर सिंह रोडा का साथी है। एनआईए को जांच के दौरान हरप्रीत से कई आतंकियों के बारे में खुलासा होने की उम्मीद है। वहीं, विदेशों में बैठे कई आतंकियों के स्लीपर सेल की जानकारी भी मिल सकती है। वहीं एनआईए इससे कई गैंगस्टरों के विदेशों में बैठे आतंकियों से संबंधों के बारे में पूछताछ करके उन्हें पकड़ सकती है।
बम लगाने वाले सिपाही ने आरोपी को की थी आखिरी कॉल
लुधियाना अदालत कांप्लेक्स बम कांड के मामले में नामजद जिला अमृतसर के गांव मिआदी कलां निवासी आरोपी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी को एनआईए ने भगोड़ा करार देकर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। सूत्रों के मुताबिक बम धमाके की जांच में एनआईए को पता चला था कि कोर्ट कांप्लेक्स में बम लगाने वाले आरोपी ने अंतिम कॉल हैप्पी को की थी, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि आईईडी बम कांड में हैप्पी का बड़ा हाथ है।
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अदालत में पेशी के दौरान एनआईए के वकील ने कहा कि आरोपी हरप्रीत सिंह के विदेश में बैठे आतंकियों के साथ संपर्क हैं। इसके तार टेरर फंडिंग के साथ भी जुड़ रहे हैं। वह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसे में इससे और ज्यादा कड़ी पूछताछ की जरूरत है, इसलिए पुलिस को उसका सात दिन का रिमांड दिया जाए। इसके बाद अदालत ने पांच दिन का रिमांड दे दिया।
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बम कांड में हुई थी बर्खास्त सिपाही की मौत
23 दिसंबर, 2021 की दोपहर को लुधियाना अदालत कांप्लेक्स की पहली मंजिल पर स्थित बाथरूम के अंदर आईईडी बम धमाका हुआ था। धमाके में बम लगाने वाले आरोपी के चिथड़े उड़ गए थे। वहीं पांच अन्य लोग घायल हो गए थे। जांच में पता चला था कि बम लगाने वाला पंजाब पुलिस का बर्खास्त सिपाही गगनदीप सिंह था और खन्ना का रहने वाला था। धमाके में इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) का इस्तेमाल करने की बात सामने आई थी। पहले इस मामले में थाना डिवीजन नंबर-5 की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। बाद में एनआईए ने इस मामले को अपने हाथों में ले लिया था।
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पाक में बैठे आतंकी रोडा का साथी है हरप्रीत
सूत्रों के मुताबिक आरोपी हरप्रीत सिंह पाकिस्तान में बैठे आतंकी लखबीर सिंह रोडा का साथी है। एनआईए को जांच के दौरान हरप्रीत से कई आतंकियों के बारे में खुलासा होने की उम्मीद है। वहीं, विदेशों में बैठे कई आतंकियों के स्लीपर सेल की जानकारी भी मिल सकती है। वहीं एनआईए इससे कई गैंगस्टरों के विदेशों में बैठे आतंकियों से संबंधों के बारे में पूछताछ करके उन्हें पकड़ सकती है।
बम लगाने वाले सिपाही ने आरोपी को की थी आखिरी कॉल
लुधियाना अदालत कांप्लेक्स बम कांड के मामले में नामजद जिला अमृतसर के गांव मिआदी कलां निवासी आरोपी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी को एनआईए ने भगोड़ा करार देकर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। सूत्रों के मुताबिक बम धमाके की जांच में एनआईए को पता चला था कि कोर्ट कांप्लेक्स में बम लगाने वाले आरोपी ने अंतिम कॉल हैप्पी को की थी, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि आईईडी बम कांड में हैप्पी का बड़ा हाथ है।