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जिले में 10 अप्रैल को लगेगी लोक अदालत
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जिले में 10 अप्रैल को लगेगी लोक अदालत
मोहाली। साल की पहली लोक अदालत 10 अप्रैल को लगेगी। लोक अदालत जिला मुख्यालय सहित सब-डिवीजन स्तर पर लगाई जाएंगी। यह जानकारी जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी के चेयरमैन एवं जिला सेशन जज रजिंदर सिंह राय ने दी।
जिला सेशन जज ने बताया कि पंजाब राज कानूनी सेवा अथॉरिटी के निर्देशों के तहत 10 अप्रैल को लोक अदालत लगाई जाएगी। जिला मुख्यालय की अदालतों सहित सब-डिवीजन अदालतों में भी लोक अदालत लगेंगी। जिसमें लगे केसों में दोनों पक्षों की सहमति से समझौता करवाने के प्रयास किए जाएंगे। जिला सेशन जज ने कहा कि लोगों को लोक अदालत का लाभ लेने के लिए आगे आकर अपने केस यहां सुनवाई के लिए लगाने चाहिएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समझौता होने की सूरत में कोर्ट फीस वापस हो जाती है और साथ ही लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। ब्यूरो
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मोहाली। साल की पहली लोक अदालत 10 अप्रैल को लगेगी। लोक अदालत जिला मुख्यालय सहित सब-डिवीजन स्तर पर लगाई जाएंगी। यह जानकारी जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी के चेयरमैन एवं जिला सेशन जज रजिंदर सिंह राय ने दी।
जिला सेशन जज ने बताया कि पंजाब राज कानूनी सेवा अथॉरिटी के निर्देशों के तहत 10 अप्रैल को लोक अदालत लगाई जाएगी। जिला मुख्यालय की अदालतों सहित सब-डिवीजन अदालतों में भी लोक अदालत लगेंगी। जिसमें लगे केसों में दोनों पक्षों की सहमति से समझौता करवाने के प्रयास किए जाएंगे। जिला सेशन जज ने कहा कि लोगों को लोक अदालत का लाभ लेने के लिए आगे आकर अपने केस यहां सुनवाई के लिए लगाने चाहिएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समझौता होने की सूरत में कोर्ट फीस वापस हो जाती है और साथ ही लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। ब्यूरो
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