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Mohali News: दिहाड़ीदार की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद व 10 हजार जुर्माना

Fri, 03 May 2024 03:00 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 03 May 2024 03:00 AM IST
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Life imprisonment and Rs 10,000 fine to the culprit in the case of murder of a daily wage earner
हत्या में तीन लोग थे शामिल, दो आरोपियों को अब तक नहीं ढूंढ पाई पुलिस
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संवाद न्यूज एजेंसी

मोहाली। वर्ष 2019 में होली के दिन एक ठेकेदार के पास दिहाड़ी करने वाले की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी गणेश कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। हालांकि कत्ल के मामले में तीन लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस दो अन्य आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ पाई है। उन्हें अदालत ने भगोड़ा करार दिया है, जबकि गणेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
अदालत ने गणेश कुमार को उम्रकैद की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि यह हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई थी, इसलिए अपराधी सजा का हकदार है। शिव शंकर निवासी बबना थाना मोतीपुर जिला मुजफ्फरपुर बिहार ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि वह मैट्रो टाउन गांव किशनपुरा में शटरिंग की ठेकेदारी का काम करता है।
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उसने कहा कि उसकी बुआ का लड़का 30 वर्षीय मनोज राम निवासी गांव बास्कट गोंदरा थाना चकिया जिला मोतीहारी बिहार सोफिया ठेकेदार के पास सरिया बांधने का काम करता था। 22 मार्च 2019 को होली थी और उस दिन छुट्टी थी। वह बुआ के लड़के से मिलने उसकी ब्लू राइज साइट पर गया था। सोफिया ठेकेदार अपने कुछ लेबर के साथ वहां शराब पी रहा था। वह भी शराब पीकर दोपहर में साइट मैट्रो टाउन पर लौट आया। करीब 7 बजे शाम को उसे प्रभू ठेकेदार का फोन आया कि मनोज राम की हत्या हो गई है।
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जब वह वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके जाने के बाद मनोज राम की सौफिया ठेकेदार व उसके साथियों से पैसे के लेनदेन को लेकर बहस हुई, जिसके बाद उन सभी ने लेबर वाले कमरे में ले जाकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इस मामले में सौफिया, गणेश व एक अन्य के खिलाफ थाना ढकौली में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। गणेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि सौफिया और अन्य आरोपी का आज तक कुछ पता नहीं चला।
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