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Mohali News: दो इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद्द

Fri, 10 Jan 2025 01:08 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jan 2025 01:08 AM IST
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Licenses of two immigration companies cancelled
मोहाली। जिले की दो इमीग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इन दोनों कंपनियों के लाइसेंस एडीसी विराज तिड़के ने रद्द किए हैं। इन कंपनियों के नाम कंट्रीवाइड सर्विसेज फर्म और मेसर्स विक्टर इमिग्रेशन एंड स्टडी अब्रॉड फर्म हैं। इन कंपनियों द्वारा नियमों का पालन न करने के कारण इनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं।
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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्याम करन तिड़के ने कंट्रीवाइड सर्विसेज फर्म का लाइसेंस रद्द किया। उन्होंने बताया कि यह कंपनी मोहाली फेज-3-बी-1 की है। जिसकी मालिक मनजीत कौर हैं। यह लाइसेंस वर्ष 2015 में जारी किया गया था। जो कि 2020 को ही समाप्त हो गया था। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि अधिनियम के अनुसार लाइसेंस की समाप्ति से दो माह पूर्व नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होता है। इस संबंध में कार्यालय एवं आवासीय पते का पंजीकृत पत्र प्राप्त न होने, लाइसेंस धारक द्वारा अधिनियम/नियम एवं एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, लाइसेंस नवीनीकरण न कराने तथा नोटिस का स्पष्टीकरण न देने, अनुपालना के संबंध में कोई कार्रवाई न करने के कारण कार्रवाई की मांग की गई है। इस वजह से तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने मैसर्स विक्टर इमिग्रेशन एंड स्टडी अब्रॉड फर्म का लाइसेंस भी रद कर दिया है। यह फर्म फेज-3-बी-2, मोहाली की है। जिसकी मालिक ख्याति पी. घई (प्रोपराइटर) मोहाली हैं। यह लाइसेंस वर्ष 2019 को जारी किया गया था। यह लाइसेंस फरवरी 2024 को समाप्त हो गया। इस मामले में फर्म के मालिक ने ईमेल के माध्यम से कार्यालय को सूचित किया है कि कोविड के कारण वित्तीय कठिनाई के कारण, उन्होंने अपना कार्यालय बंद करने का निर्णय लिया है। मामले में अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि कार्यालय व आवासीय पते का पंजीकृत पत्र प्राप्त न होने के कारण लाइसेंस धारक ने अधिनियम व एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया है तथा कोई जवाब/स्पष्टीकरण नहीं दिया है। नोटिस के अनुसार, लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
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