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मिलावटी सामान बेचने वालों के रद्द होंगे लाइसेंस
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मोहाली। कोरोना (कोविड-19) से जंग के दौरान लोगों की तंदुरुस्ती के लिए सेहत विभाग गंभीर हो गया है। एक तरफ जहां दुकानदारों को उच्च क्वालिटी का सामान बेचने के लिए नसीहत दी जा रही है। वहीं, विभाग की टीम दुकानों में जाकर इस बात की पुष्टि कर रही है कि आदेशों का कितना पालन हो रहा है। वहीं, अब सेहत विभाग ने तय किया है कि लोग मिलावटी चीजें बेचेंगे, उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। जिला सेहत अफसर डॉ. सुभाष ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम मोबाइल वैन के माध्यम से पूरे जिले जाकर सैंपल ले रही है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।
सोमवार को सेहत विभाग की फूड सेफ्टी टीम ने जीरकपुर मे मिठाइयों की दुकानों पर जाकर चेकिंग की व सैंपल लिए। जिला सेहत अफसर डॉ. सुभाष कुमार ने बताया कि टीम ने सड़कों के किनारे लगी रेहड़ियों पर बेचे जाने वाले चीजों की जांच की। साथ ही उन्हें सावधानियों संबंधी भी जागरूक किया गया। टीम ने कुछ दुकानदारों की रसोइयां तक चेक कीं। दुकानदारों व रेहड़ी फड़ी वालों को मास्क, कपड़े, रुमाल व चुन्नी आदि से मुंह को ढकने के लिए कहा गया। वहीं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेजेशन एक्ट के बारे में जानकारी दी गई। दुकानदारों को कानून के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने व पौष्टिक चीजें बेचने के लिए कहा गया है। डीएचओ ने कहा कि दुकानदारों को साफ-सफाई रखने की भी नसीहत दी गई है। टीम में फूड सेफ्टी अफसर राजदीप कौर भी शामिल थीं।
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सोमवार को सेहत विभाग की फूड सेफ्टी टीम ने जीरकपुर मे मिठाइयों की दुकानों पर जाकर चेकिंग की व सैंपल लिए। जिला सेहत अफसर डॉ. सुभाष कुमार ने बताया कि टीम ने सड़कों के किनारे लगी रेहड़ियों पर बेचे जाने वाले चीजों की जांच की। साथ ही उन्हें सावधानियों संबंधी भी जागरूक किया गया। टीम ने कुछ दुकानदारों की रसोइयां तक चेक कीं। दुकानदारों व रेहड़ी फड़ी वालों को मास्क, कपड़े, रुमाल व चुन्नी आदि से मुंह को ढकने के लिए कहा गया। वहीं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेजेशन एक्ट के बारे में जानकारी दी गई। दुकानदारों को कानून के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने व पौष्टिक चीजें बेचने के लिए कहा गया है। डीएचओ ने कहा कि दुकानदारों को साफ-सफाई रखने की भी नसीहत दी गई है। टीम में फूड सेफ्टी अफसर राजदीप कौर भी शामिल थीं।
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