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लॉरेंस बिश्नोई जेल में इंटरव्यू : मोहाली अदालत ने रद्द की पुलिस मुलाजिमों की याचिका, अब होंगे पॉलीग्राफ टेस्ट
Wed, 30 Apr 2025 07:33 AM IST
अंकेश ठाकुर
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली (पंजाब)
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Wed, 30 Apr 2025 07:33 AM IST
सार
लॉरेंस बिश्नोई के जेल से हुए इंटरव्यू मामले में मंगलवार को मोहाली कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई छह पुलिस मुलाजिमों की तरफ से दायर की गई याचिका को लेकर हुई है। कोर्ट ने पुलिस मुलाजिमों की याचिका को रद्द करते हुए उनके पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मंजूरी दी है।
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लॉरेंस बिश्नोई।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल में हुए इंटरव्यू के मामले में अब पुलिस मुलाजिमों के पॉलीग्राफ टेस्ट होंगे। जिन पुलिस मुलाजिमों ने पॉलीग्राफ टेस्ट न करवाने के लिए कोर्ट में याचिका लगाकर अपनी सहमति वापस लेने की बात रखी थी, उस याचिका को मोहाली की जिला अतिरिक्त एवं सेशन जज ने मंगलवार को सुनवाई दौरान रद्द कर दिया है।
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याचिका रद्द होने से अब एसआईटी का रास्ता साफ हो गया है। एसआईटी को पुलिस मुलाजिमों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने का समय मिल गया है। अगर पुलिस मुलाजिम हाईकोर्ट का रुख कर लेते हैं तो पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने पर रोक भी लग सकती है। अब यह देखा जाना है कि एसआईटी पुलिस मुलाजिमों के हाईकोर्ट जाने से पहले पॉलीग्राफ करवाती है या नहीं?
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दरअसल, इस मामले में छह पुलिस कर्मियों मुख्तियार सिंह, कांस्टेबल सिमरनजीत सिंह, कांस्टेबल हरप्रीत सिंह, कांस्टेबल बलविंदर सिंह, कांस्टेबल सतनाम सिंह और कांस्टेबल अमृतपाल सिंह ने अतिरिक्त जिला एवं सेशन कोर्ट में एक याचिका दायर कर पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अपनी सहमति वापस लेने की बात रखी थी। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
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इस मामले में संबंधित एसएचओ को कोर्ट में पेश होने के सख्त निर्देश दिए थे। निचली अदालत के रिकॉर्ड को भी निर्धारित सुनवाई पर पेश करने को कहा था। अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान निचली अदालत को सारा रिकार्ड चे किया। वहीं, एसएचओ ने भी कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखा। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाकर याचिका रद्द कर दी।