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Mohali News: डेराप्रेमी प्रदीप की हत्या में शामिल भोला की जमानत याचिका रद्द
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डेराप्रेमी प्रदीप की हत्या में शामिल जगदीश भोला की जमानत याचिका रद्द
फरीदकोट जेल में बंद है भोला, एक माह के लिए मांगी थी जमानत
माई सिटी रिपोर्टर
मोहाली। फरीदकोट में डेराप्रेमी प्रदीप शर्मा हत्याकांड के आरोपी जगदीश सिंह उर्फ भोला की जमानत याचिका सीबीआई अदालत ने रद्द कर दी। जानकारी के मुताबिक भोला ने किन्हीं जरूरी कारणों के चलते एक मार्च को सीबीआई की विशेष अदालत में एक महीने की अंतरिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान भोला के वकील ने कहा कि उन्हें घर में कुछ जरूरी काम है इसलिए एक महीने की अंतरिम जमानत दी जाए। इसके जवाब में सीबीआई ने तर्क दिया कि भोला पर लगाए गए जुर्म संगीन है। अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह गवाहों और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम जमानत याचिका रद्द करने के आदेश दिए। बता दें कि आरोपी जगदीश सिंह कई आपराधिक मामलों में जेल में बंद है।
यह था मामला
प्रदीप शर्मा को फरीदकोट के कोटकपूरा स्थित उसकी डेयरी की दुकान में 10 नवंबर को सुबह करीब सवा सात बजे छह अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी गई थी। यह हादसा उस वक्त हुआ था, जब वह अपनी डेयरी की दुकान खोलकर अंदर दाखिल हुए थे। तभी तीन मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उन पर हमला कर दिया था जबकि दुकान के बाहर खड़े अन्य शूटरों ने प्रदीप के सुरक्षाकर्मी हाकम सिंह और पड़ोस के दुकानदार व पूर्व पार्षद अमर सिंह विरदी पर गोलियों से हमला कर दिया था। हमलावरों ने प्रदीप को नौ गोलियां मारी थीं। हत्या के बाद कनाडा में बैठे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी ली थी।
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फरीदकोट जेल में बंद है भोला, एक माह के लिए मांगी थी जमानत
माई सिटी रिपोर्टर
मोहाली। फरीदकोट में डेराप्रेमी प्रदीप शर्मा हत्याकांड के आरोपी जगदीश सिंह उर्फ भोला की जमानत याचिका सीबीआई अदालत ने रद्द कर दी। जानकारी के मुताबिक भोला ने किन्हीं जरूरी कारणों के चलते एक मार्च को सीबीआई की विशेष अदालत में एक महीने की अंतरिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान भोला के वकील ने कहा कि उन्हें घर में कुछ जरूरी काम है इसलिए एक महीने की अंतरिम जमानत दी जाए। इसके जवाब में सीबीआई ने तर्क दिया कि भोला पर लगाए गए जुर्म संगीन है। अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह गवाहों और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम जमानत याचिका रद्द करने के आदेश दिए। बता दें कि आरोपी जगदीश सिंह कई आपराधिक मामलों में जेल में बंद है।
यह था मामला
प्रदीप शर्मा को फरीदकोट के कोटकपूरा स्थित उसकी डेयरी की दुकान में 10 नवंबर को सुबह करीब सवा सात बजे छह अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी गई थी। यह हादसा उस वक्त हुआ था, जब वह अपनी डेयरी की दुकान खोलकर अंदर दाखिल हुए थे। तभी तीन मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उन पर हमला कर दिया था जबकि दुकान के बाहर खड़े अन्य शूटरों ने प्रदीप के सुरक्षाकर्मी हाकम सिंह और पड़ोस के दुकानदार व पूर्व पार्षद अमर सिंह विरदी पर गोलियों से हमला कर दिया था। हमलावरों ने प्रदीप को नौ गोलियां मारी थीं। हत्या के बाद कनाडा में बैठे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी ली थी।
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