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Mohali News: झपटमारी आरोपी को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी, 27 अक्तूबर तक पेशी का आदेश

Sat, 12 Sep 2026 02:07 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:07 AM IST
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Preparations underway to declare snatching accused a fugitive; order issued for appearance by October 27
मोहाली। झपटमारी के एक मामले में आरोपी दीप सिंह को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उसके खिलाफ इश्तहार जारी करने का आदेश दिया है। आरोपी को 27 अक्तूबर को सुबह 10 बजे अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। अदालत को बताया गया कि दीप सिंह के खिलाफ पहले गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी हुए थे। पुलिस इन वारंटों की तामील नहीं कर सकी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी गिरफ्तारी से बच रहा है। अदालत ने पाया कि आरोपी जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया से दूर रह रहा है। सामान्य प्रक्रिया से उसकी अदालत में उपस्थिति संभव नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने इश्तहार जारी करने के निर्देश दिए। अदालत ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला दिया। इश्तहार जारी करते समय आरोपी को पेश होने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।
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पुलिस को 19 सितंबर तक कार्रवाई पूरी करने का आदेश
अदालत ने पुलिस अधिकारी को 19 सितंबर 2026 से पहले इश्तहार की कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। अधिकारी को अदालत में पेश होकर तामील और प्रकाशन का बयान दर्ज करवाना होगा। यदि आरोपी तय समय पर पेश नहीं होता, तो उसे भगोड़ा घोषित करने की कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता दर्शाता है।
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