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Mohali News: 10 ग्राम हेरोइन मामले में दोषी को 40 दिन की सजा, 5 हजार जुर्माना

Sun, 18 Aug 2024 07:36 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Aug 2024 07:36 PM IST
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In 10 gram heroin case, the culprit was sentenced to 40 days imprisonment, fined Rs 5,000.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मोहाली। 10 ग्राम हेरोइन मामले में दोषी राजेश चौहान को अदालत ने 40 दिनों की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना किया है। अदालत ने अपना फैसला सुनाया कि दोषी ने अपना अपराध बिना किसी दबाव व स्वेच्छा से कबूल किया है। दोषी की हिरासत की अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है। दोषी अगर जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे धारा 21 के तहत अपराध के लिए 15 दिन की अवधि के लिए कारावास बढ़ा दी जाएगी।


जिक्रयोग है कि 25 जनवरी 2022 को एएसआई हरमिंदर सिंह अपनी पुलिस पार्टी के साथ खरड़ स्थित मुख्य मार्ग पर गश्त कर रहे थे। शाम करीब साढ़े 6 बजे पुलिस पार्टी को एक इनोवा कार आती दिखाई दी, जिसे दोषी राजेश चौहान चला रहा था। उसने पुलिस को देखकर अपनी गाड़ी मोड़ ली। पुलिस को उस पर शक हुआ और पुलिस ने उसका पीछा कर उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस तलाशी के साथ-साथ उसकी कार की भी तलाशी ली तो जेब से 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। मामला मोहाली अदालत में विचाराधीन था।
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