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पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को मोहाली अदालत से जमानत मिली

Fri, 20 Aug 2021 02:02 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Fri, 20 Aug 2021 02:02 AM IST
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Former Punjab DGP Sumedh Singh Saini gets bail from Mohali court
संशोधित..नोएडा के ध्यानार्थ
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विजिलेंस के शिकंजे से 29
घंटे में निकले पूर्व डीजीपी
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को मोहाली अदालत से जमानत मिली
विजिलेंस के शिकंजे से बाहर आने में 29 घंटे लगे, 9 घंटे अदालत में बिताए
माई सिटी रिपोर्टर
मोहाली। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को अदालत से जमानत मिल गई। जांच में सहयोग के लिए पहुंचे पूर्व डीजीपी को विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के मामले में बुधवार रात 8 बजे गिरफ्तार कर लिया था। वीरवार दोपहर 12.30 बजे पूर्व डीजीपी को मोहाली अदालत में पेश किया गया। विजिलेंस के शिकंजे से निकलने में सैनी को करीब 29 घंटे लगे। इसमें से 9 घंटे उन्होंने अदालत में बिताए।
बुधवार रात गिरफ्तार किए गए पूर्व डीजीपी को विजिलेंस ने वीरवार दोपहर 12.30 बजे मोहाली अदालत में पेश किया। सुमेध सैनी को विजिलेंस ने बुधवार रात 8 बजे उस समय गिरफ्तार किया, जब वह जांच में सहयोग के लिए मोहाली के सेक्टर-68 स्थित विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर पहुंचे। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व डीजीपी आय से अधिक संपत्ति के मामले में चल रही जांच में सहयोग के लिए विजिलेंस ब्यूरो पहुंचे थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस ब्यूरो दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। वीरवार को भी पूर्व डीजीपी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में पेश किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अदालत परिसर में विशेष सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। मीडिया कर्मियों तक को अदालत परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई।
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जानकारी के अनुसार पूर्व डीजीपी के मामले की सुनवाई शाम 5 बजे के बाद शुरू हुई। करीब ढाई घंटे चली सुनवाई के दौरान पूर्व डीजीपी के अधिवक्ताओं ने उनका पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सैनी की जमानत याचिका मंजूर कर ली। हालांकि, देर रात तक फैसला न लिखे जा पाने के कारण सुमेध सैनी रात 9 बजे तक अदालत में ही थे। सुनवाई में देरी की वजह से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की थी, जिसमें पूर्व डीजीपी की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। पूर्व डीजीपी के वकील रमनदीप सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने विजिलेंस की कार्रवाई को अवैध करार दिया है। अब मोहाली अदालत ने भी जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।
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