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Mohali News: मनी लांड्रिंग में नामजद पूर्व डीएसपी जगदीश भोला को पिता के दाह संस्कार के लिए मिली दो घंटे की पेरोल

Sat, 27 Jul 2024 06:02 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 27 Jul 2024 06:02 AM IST
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Former DSP Jagdish Bhola, named in money laundering case, got two hours parole for the cremation of his father.
मोहाली। मनी लांड्रिंग मामले में नामजद पूर्व डीएसपी जगदीश भोला के केस की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में हुई। अदालत में पूर्व डीएसपी भोला ने अपने वकील के माध्यम से एक महीने की अंतरिम जमानत देने के लिए याचिका दायर की थी। अदालत में तर्क रखा कि पूर्व डीएसपी भोला के पिता बलशिंदर सिंह का निधन 24 जुलाई को हो गया था और 26 जुलाई को उनके गांव राई-के कलां बठिंडा के श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। अदालत से आग्रह किया कि अधीक्षक सेंट्रल जेल बठिंडा को आरोपी को भेजने के लिए निर्देश जारी किया जाएं ताकि वह पिता के दाह संस्कार में शामिल हो सके। वहीं, अदालत में आवेदक ने कहा है कि भोला मृतक पिता बलशिंदर सिंह का इकलौता बेटा है और उसके पहुंचे बिना उनके पिता का दाह संस्कार नहीं हो सकता। वहीं, ईडी के वकील ने तर्क दिया कि भोला पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। उसके जो आरोप हैं वह अत्यंत गंभीर है। उस पर पीएमएलए की धारा-34 के तहत आरोप लगाए गए हैं। साथ ही मांगी गई अंतरिम जमानत न देने का आग्रह किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर धारा-439 सीआरपीसी के तहत फैसला सुनाया कि दो संबंधित शिकायतें ''ईडी'' शीर्षक से थी। अदालत ने कहा कि उक्त शिकायत में जमानत आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित किया गया है कि आवेदक का पिता के दाह संस्कार में जाना जरूरी है। अदालत ने अधीक्षक केंद्रीय जेल बठिंडा को पेरोल के निर्देश दिए कि अभियुक्त को कड़ी सुरक्षा में उसके पैतृक गांव राय-के कलां जिला बठिंडा में 26 जुलाई को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक उसके पिता के दाह संस्कार के लिए ले जाया जाए। आरोपी भोला के पिता के निधन के चलते इस मामले की अगली तारीख 30 जुलाई निश्चित की गई है।
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