{"_id":"611e15008ebc3e79ed5f65cb","slug":"former-dgp-of-punjab-sumedh-singh-saini-appeared-in-mohali-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजाब: आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी अदालत में पेश, कड़ी सुरक्षा में लेकर आई विजिलेंस टीम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पंजाब: आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी अदालत में पेश, कड़ी सुरक्षा में लेकर आई विजिलेंस टीम
Thu, 19 Aug 2021 01:54 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 19 Aug 2021 01:54 PM IST
सार
पंजाब विजिलेंस ने सेक्टर 20 स्थित एक कोठी की खरीद के मामले में सुमेध सिंह सैनी पर हाल ही में मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद विजिलेंस ने कोठी पर सैनी की गिरफ्तारी को लेकर दबिश भी दी थी।
विज्ञापन
पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी।
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुमेध सिंह सैनी को विजिलेंस ने कड़ी सुरक्षा में गुरुवार को मोहाली कोर्ट में पेश किया। पंजाब विजिलेंस ने सेक्टर 20 स्थित एक कोठी की खरीद के मामले में सुमेध सिंह सैनी पर हाल ही में मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद विजिलेंस ने कोठी पर सैनी की गिरफ्तारी को लेकर दबिश भी दी थी।
इस दौरान विजिलेंस ने जांच के लिए कोठी से कई जरूरी दस्तावेज भी जब्त किए थे। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की थी, जिसमे उच्च अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दे दी। जिसके बाद बुधवार को सैनी अपने वकीलों के साथ देर शाम विजिलेंस कार्यालय पहुंचे, जहां पूछताछ के दौरान उन्हें विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया था।
हाईकोर्ट से मिली थी अंतरिम जमानत
आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को सुमेध सिंह सैनी को अंतरिम जमानत दी थी और जांच में शामिल होने का आदेश दिया था। इसके साथ ही यह भी कहा था कि वह अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करवाएं और देश छोड़कर न जाएं।
विज्ञापन
कोर्ट ने फटकार भी लगाई
सुमेध सिंह सैनी की आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस द्वारा कोई भी नई धारा जोड़ कार्रवाई करने से पहले हाईकोर्ट की अनुमति अनिवार्य करने की अपील पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि वह बार-बार अर्जी दायर कर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग न करें और अपनी सीमाओं में रहें। हाईकोर्ट के इस रुख के बाद सैनी ने अपनी अर्जी वापस ले ली।
विजिलेंस ने इनके खिलाफ दर्ज किया है मामला
विजिलेंस ने सुमेध सिंह सैनी सहित लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी इंजीनियर निमरत दीप सिंह, उसके पिता सुरेंद्र सिंह जसपाल, अजय कौशल, प्रदुमन सिंह, परमजीत सिंह, अमित सिंगला को भी आय से अधिक संपत्ति बनाने व भ्रष्टाचार करने के मामले में नामजद किया था।
विज्ञापन
इस दौरान विजिलेंस ने जांच के लिए कोठी से कई जरूरी दस्तावेज भी जब्त किए थे। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की थी, जिसमे उच्च अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दे दी। जिसके बाद बुधवार को सैनी अपने वकीलों के साथ देर शाम विजिलेंस कार्यालय पहुंचे, जहां पूछताछ के दौरान उन्हें विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
हाईकोर्ट से मिली थी अंतरिम जमानत
आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को सुमेध सिंह सैनी को अंतरिम जमानत दी थी और जांच में शामिल होने का आदेश दिया था। इसके साथ ही यह भी कहा था कि वह अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करवाएं और देश छोड़कर न जाएं।
विज्ञापन
कोर्ट ने फटकार भी लगाई
सुमेध सिंह सैनी की आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस द्वारा कोई भी नई धारा जोड़ कार्रवाई करने से पहले हाईकोर्ट की अनुमति अनिवार्य करने की अपील पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि वह बार-बार अर्जी दायर कर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग न करें और अपनी सीमाओं में रहें। हाईकोर्ट के इस रुख के बाद सैनी ने अपनी अर्जी वापस ले ली।
विजिलेंस ने इनके खिलाफ दर्ज किया है मामला
विजिलेंस ने सुमेध सिंह सैनी सहित लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी इंजीनियर निमरत दीप सिंह, उसके पिता सुरेंद्र सिंह जसपाल, अजय कौशल, प्रदुमन सिंह, परमजीत सिंह, अमित सिंगला को भी आय से अधिक संपत्ति बनाने व भ्रष्टाचार करने के मामले में नामजद किया था।