{"_id":"6802a515dec19ec6d303e84c","slug":"ed-will-question-jarnail-singh-bajwa-director-of-bajwa-developers-limited-who-is-lodged-in-ropar-jail-in-jail-mohali-news-c-71-1-mli1005-128040-2025-04-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mohali News: रोपड़ जेल में बंद बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड के निदेशक जरनैल सिंह बाजवा से ईडी जेल में करेगी पूछताछ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mohali News: रोपड़ जेल में बंद बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड के निदेशक जरनैल सिंह बाजवा से ईडी जेल में करेगी पूछताछ
विज्ञापन
मोहाली। धोखाधड़ी मामले में रोपड़ जेल में बंद बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड के निदेशक जरनैल सिंह बाजवा से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जेल में पूछताछ करेगी। इसके लिए ईडी के अधिकारियों को मोहाली अदालत से मंजूरी मिल गई है। सरकारी वकील मोनिका ठाकुर ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में पेश हुई और याचिका दायर की। अपनी याचिका में बताया कि आरोपी जरनैल सिंह बाजवा के बयान दर्ज करने के लिए ईडी को अनुमति की जरूरत है।
अदालत को बताया गया कि एक मामले की पूछताछ के लिए मोहित गर्ग सहायक निदेशक ईडी और प्रवर्तन निदेशालय के दो अधिकारी रोपड़ जेल में जरनैल बाजवा से पूछताछ करेंगे। ईडी अधिकारियों को लैपटॉप, प्रिंटर, बयान दर्ज करने के लिए आवश्यक डिजिटल डिवाइस और जरनैल सिंह बाजवा के बयान दर्ज करने के लिए भौतिक दस्तावेज पास रखने की अनुमति मांगी। अदालत ने दलील सुनने के बाद मोहित गर्ग सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय को आरोपी जरनैल सिंह बाजवा का बयान दर्ज करने के लिए लैपटॉप, प्रिंटर, बयान दर्ज करने के लिए आवश्यक डिजिटल उपकरणों और भौतिक दस्तावेजों के साथ जिला जेल रोपड़ का दौरा करने की अनुमति दे दी है।
अदालत ने जेल अधीक्षक रोपड़ को कानून के अनुसार ईडी के अधिकारियों को आवश्यक सहयोग देने का निर्देश दिया है। निदेशालय के अधिकारियों को निर्देश है कि वे मुलाकात के समय अपने आधिकारिक आईडी प्रमाण साथ रखें। ऑर्डर की एक कॉपी जेल अधीक्षक को भेजी गई है।
विज्ञापन
ईडी ने पंजाब पुलिस की ओर से आईपीसी एक्ट 1860 की धाराओं के तहत दर्ज की अलग-अलग एफआईआर के आधार पर जरनैल सिंह बाजवा (मैनेजिंग डायरेक्टर) के खिलाफ जांच शुरू की थी। इस जांच में सामने आया था कि बाजवा ने करीब 3.17 करोड़ रुपये का घपला किया है। इसमें भोले-भाले लोगों से पैसे लेकर प्लाट न देने और दूसरे लोगों को अलॉट किए प्लाट की रजिस्ट्री कराने जैसे मामले सामने आए थे। वर्ष 2023 में ईडी ने बाजवा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरु की थी तब ईडी ने बाजवा की 54.16 लाख रुपये की प्रॉपर्टी केस के साथ अटैच की थी। इस प्रॉपर्टी को ईडी ने सीज कर लिया था।
विज्ञापन
अदालत को बताया गया कि एक मामले की पूछताछ के लिए मोहित गर्ग सहायक निदेशक ईडी और प्रवर्तन निदेशालय के दो अधिकारी रोपड़ जेल में जरनैल बाजवा से पूछताछ करेंगे। ईडी अधिकारियों को लैपटॉप, प्रिंटर, बयान दर्ज करने के लिए आवश्यक डिजिटल डिवाइस और जरनैल सिंह बाजवा के बयान दर्ज करने के लिए भौतिक दस्तावेज पास रखने की अनुमति मांगी। अदालत ने दलील सुनने के बाद मोहित गर्ग सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय को आरोपी जरनैल सिंह बाजवा का बयान दर्ज करने के लिए लैपटॉप, प्रिंटर, बयान दर्ज करने के लिए आवश्यक डिजिटल उपकरणों और भौतिक दस्तावेजों के साथ जिला जेल रोपड़ का दौरा करने की अनुमति दे दी है।
विज्ञापन
अदालत ने जेल अधीक्षक रोपड़ को कानून के अनुसार ईडी के अधिकारियों को आवश्यक सहयोग देने का निर्देश दिया है। निदेशालय के अधिकारियों को निर्देश है कि वे मुलाकात के समय अपने आधिकारिक आईडी प्रमाण साथ रखें। ऑर्डर की एक कॉपी जेल अधीक्षक को भेजी गई है।
विज्ञापन
ईडी ने पंजाब पुलिस की ओर से आईपीसी एक्ट 1860 की धाराओं के तहत दर्ज की अलग-अलग एफआईआर के आधार पर जरनैल सिंह बाजवा (मैनेजिंग डायरेक्टर) के खिलाफ जांच शुरू की थी। इस जांच में सामने आया था कि बाजवा ने करीब 3.17 करोड़ रुपये का घपला किया है। इसमें भोले-भाले लोगों से पैसे लेकर प्लाट न देने और दूसरे लोगों को अलॉट किए प्लाट की रजिस्ट्री कराने जैसे मामले सामने आए थे। वर्ष 2023 में ईडी ने बाजवा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरु की थी तब ईडी ने बाजवा की 54.16 लाख रुपये की प्रॉपर्टी केस के साथ अटैच की थी। इस प्रॉपर्टी को ईडी ने सीज कर लिया था।