फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Decision reserved on bail of AAP MLA Gajjan Majra in money laundering case

Mohali News: मनी लॉन्ड्रिंग में आप विधायक गज्जन माजरा की जमानत पर फैसला सुरक्षित

Sun, 08 Sep 2024 05:56 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Sep 2024 05:56 AM IST
विज्ञापन
Decision reserved on bail of AAP MLA Gajjan Majra in money laundering case
मोहाली। बैंक से धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में हुई। आम आदमी पार्टी (आप) के अमरगढ़ से विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा और अन्य पर यह मामला दर्ज हुआ था। आप विधायक संगीन आरोपों का सामना कर रहे हैं। शनिवार को सुनवाई दौरान जसवंत सिंह गज्जन माजरा विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया। आज सुनवाई दौरान विधायक गज्जन माजरा की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया जाना था लेकिन जमानत याचिका पर शेष बहस आगे नहीं बढ़ पाई। जिस कारण अदालत ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख निश्चित की है।
विज्ञापन


याची पर आरोप है कि लोन सुविधाएं देने के नियमों और शर्तों के विपरीत यह राशि अन्य कंपनियों को हस्तांतरित कर दी गई। आरोप के अनुसार 3.12 करोड़ रुपये आप नेता के व्यक्तिगत खाते में भेजे गए थे। फाॅरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर 9 फरवरी 2018 को मैसर्स टीसीएल के खाते में धोखाधड़ी के चलते आरबीआई को इसके बारे में सूचित किया गया था। इसके बाद याची को बार-बार जांच में शामिल होने को कहा गया लेकिन वह टालमटोल करता रहा। जांच में शामिल नहीं होने पर नवंबर 2023 में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसी कार्रवाई को उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed