फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   गैर कानूनी तरीके से चल रहे आठ स्टोन क्रशर सील

गैर कानूनी तरीके से चल रहे आठ स्टोन क्रशर सील

Fri, 10 Nov 2017 01:34 AM IST
Updated Fri, 10 Nov 2017 01:34 AM IST
विज्ञापन
गैर कानूनी तरीके से चल रहे आठ स्टोन क्रशर सील
अवैध तरीके से चल रहे आठ स्टोन क्रशर सील
विज्ञापन

बिना किसी मंजूरी और लाइसेंस के चल रहे थे
अब तक गैर कानूनी माइनिंग संबंधी 133 एफआईआर दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली।
जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। वीरवार को विभाग की टीम ने आठ स्टोन क्रशर सील कर दिए। ये क्रशर अवैध तरीके से चल रहे थे। इन क्रशर मालिकों के पास लाइसेंस भी नहीं थे। अतिरिक्त कमिश्नर चरनदेव मान ने इसकी पुष्टि की है।
उन्होंने बताया कि अवैध खनन रोकने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, विभाग अवैध खनन को रोकने के लिए काफी सख्त है। उन्होंने बताया कि साल 2015 से लेकर अब तक अवैध खनन रोकने के लिए 133 एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि जनवरी 2017 से लेकर अब तक दो थानों कुराली व मुल्लांपुर में 32 एफआईआर दर्ज की गई। एडीसी ने बताया कि सलेमपुर में जमीन मालिकों की तरफ से दी गई शिकायत के बाद जिला प्रशासन की टीम द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए अवैध खनन करने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है।
विज्ञापन


29 लाख रुपये जुर्माने के वसूले
मान ने बताया कि माइनिंग अफसरों को हिदायत दी गई है कि जिले में गैर कानूनी खनन को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अवैध खनन रोकने के लिए 29 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए हैं। इसके अलावा अलग-अलग थानों में 69 पर्चों में एसएसपी को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed