फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Crackers will be allowed to be burst from 8 to 10 pm on Diwali

Mohali News: दिवाली पर रात आठ से 10 बजे तक चला सकेंगे पटाखे

Sat, 11 Nov 2023 12:54 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 11 Nov 2023 12:54 AM IST
विज्ञापन
Crackers will be allowed to be burst from 8 to 10 pm on Diwali
मोहाली। दिवाली पर 12 नंवबर को रात आठ से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की इजाजत होगी। इसी तरह 27 नवंबर को गुरुपर्व के दिन सुबह चार से पांच बजे तक और शाम को नौ से 10 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति रहेगी। इसके अलावा क्रिसमस और नए साल में रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे चला सकेंगे। त्योहारों के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने धारा-144 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। आदेश एक जनवरी 2024 तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेंगे।
विज्ञापन

जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन के जारी आदेशों के अनुसार आयोजकों को त्योहारों को सामूहिक रूप से मनाने के लिए संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इन दिनों में निर्धारित तिथि और समय से पहले या बाद में चाइनीज पटाखों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि पटाखे बेचने वाले स्थानों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया जाए। इसके लिए नगर निगम, नगर परिषद को इन स्थानों पर नो स्मोकिंग जोन के साइनबोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार जिले में स्थित सरकारी, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालयों को साइलेंस जोन घोषित किया है। इनके 100 मीटर क्षेत्र में पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article