फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   court

बरगाड़ी बेअदबी मामलाः पंजाब सरकार की याचिका खारिज, शिकायतकर्ता को मिलेगी क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी

Wed, 24 Jul 2019 01:36 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 24 Jul 2019 01:36 AM IST
विज्ञापन
court
मोहाली। सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की याचिका खारिज करते हुए बरगाड़ी बेअदबी मामले की क्लोजर रिपोर्ट देने से इंकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने शिकायतकर्ता और आरोपियों को क्लोजर रिपोर्ट देने पर सहमति जताई है। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 अगस्त तय की है।
विज्ञापन

साल 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूपों की चोरी व बरगाड़ी बेअदबी मामले में सीबीआई ने चार जुलाई को अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। पंजाब पुलिस ने सीबीआई कोर्ट में अर्जी दायर कर क्लोजर रिपोर्ट की अटेस्टेड कॉपी मुहैया करवाने की मांग की थी। वहीं, दो शिकायतकर्ताओं रणजीत सिंह व गोरा ने भी अपने वकीलों नवदीप सिंह बिट्टा व गगनप्रीत सिंह बल के जरिए क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी के लिए याचिका लगाई थी। शिकायतकर्ताओं की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया गया था। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि वह क्लोजर रिपोर्ट को देखना चाहते हैं कि आखिर सीबीआई ने यह फैसला क्यों लिया और अपना पक्ष अदालत में रखना चाहते हैं। अदालत के बाहर दोनों शिकायतकर्ताओं ने कहा कि आरोपियों को सजा दिलाने के लिए वह अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।
विज्ञापन

जिक्रयोग है कि सीबीआई द्वारा डेरा प्रेमी व मामले के आरोपी महिंदर पाल सिंह बिट्टू की हत्या के 20 दिन बाद यह क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी। इस मामले में दूसरे दो आरोपी लंबे समय से जमानत पर हैं। सोमवार को क्लोजर रिपोर्ट का विरोध कर रही सिख जत्थेबंदियों पर चंडीगढ़ पुलिस ने पानी की बौछारों व आंसू गैस के गोले फेंक कर रोका था। ये लोग सीबीआई दफ्तर में जाकर मांगपत्र देना चाहते थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed