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Mohali News: दो नायब तहसीलदार सहित तीन के खिलाफ आरोप पत्र दायर

Tue, 14 Oct 2025 12:56 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 14 Oct 2025 12:56 AM IST
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Chargesheet filed against three persons including two Naib Tehsildars

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मोहाली। विजिलेंस ने अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में तत्कालीन नायब तहसीलदार बनूड़ हरनेक सिंह, तत्कालीन नायब तहसीलदार बनूड़ रूपिंदर कुमार मनकू और एक अन्य व्यक्ति कमलजीत सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोपियों पर मोहाली के दो नायब तहसीलदारों और एक व्यक्ति के खिलाफ रिश्वत लेने के आरोप में मामले दर्ज हैं। शिकायतकर्ता परगट सिंह के अनुसार उन्होंने 15 अप्रैल 2019 और 14 मई 2019 को उसने गांव अजीजगढ़ और खिजरगढ़ (कन्नौर) तहसील बनूड़ जिला मोहाली के क्षेत्र में स्थित बिस्वासी की जमीन हरदीप सिंह से नायब तहसीलदार बनूड़ के कार्यालय में खरीदी थी। रजिस्टर्ड बिक्री डीड के माध्यम से 15 अप्रैल 2019 को जब हरदीप सिंह जमीन की बिक्री डीड तैयार कर रहा था। उसका पंजीकरण करा रहे थे, तब हरनेक सिंह नायब तहसीलदार ने धोखाधड़ी और बेईमानी से हरदीप सिंह की 8 बीघा जमीन कमलजीत सिंह के नाम कर दी, जिसकी जानकारी उन्हें उस समय नहीं हो सकी और जब उन्हें पता चला तो हरदीप सिंह ने नायब तहसीलदार हरनेक सिंह को बताया कि उनकी जमीन किसी और के पक्ष में कर दी गई है। इसके बाद हरनेक सिंह ने चालाकी से हरदीप सिंह की विवाहित बेटियों के हस्ताक्षरों से खरीदी गई जमीन का इंतकाल एसडीएम मोहाली को भेज दिया, जिसका फैसला एसडीएम ने उनके पक्ष में कर दिया और जिसकी अपील एडीसी मोहाली के पास लंबित है। इसके बाद हरनेक सिंह का तबादला कर उन्हें नायब तहसीलदार राजपुरा के पद पर तैनात कर दिया गया।


इसके बाद उन्होंने खिजरगढ़ क्षेत्र में खरीदी गई अपनी जमीन के बंटवारे के लिए नायब तहसीलदार बनूड़ को आवेदन दिया और 7 जनवरी 2020 को वह अपनी जमीन के बंटवारे के संबंध में रूपिंदर कुमार मनकू नायब तहसीलदार बनूड़ से मिले। जिन्होंने उन्हें बताया कि उनका बंटवारा केस पिछले नायब तहसीलदार हरनेक सिंह के पास लंबित है और अगर वह अपना केस अपने पक्ष में फैसला करवाना चाहते हैं, तो उन्हें रिश्वत देनी होगी और उन्होंने आगे उन्हें हरनेक सिंह से मिलने के लिए कहा। इसके बाद वह हरनेक सिंह नायब तहसीलदार राजपुरा से मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि अगर वह बंटवारे के केस का फैसला करवाना चाहते हैं, तो उन्हें और रूपिंदर कुमार नायब तहसीलदार बनूड़ को रिश्वत के रूप में 10 लाख रुपये देने होंगे। उन्होंने आगे उन्हें 2 लाख रुपये नकद और 8 लाख रुपये के खाली हस्ताक्षर किए चेक देने के लिए कहा। विजिलेंस ने 16 जनवरी, 2020 को सरकारी गवाहों की मौजूदगी में हरनेक सिंह के कब्जे से 2 लाख रुपये नकद और 4 लाख रुपये के दो चेक बरामद किए थे।
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