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बेअदबी मामले में सीबीआई को नहीं मिली राहत, अगली सुनवाई 20 को
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मोहाली। बरगाड़ी में हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में पंजाब पुलिस की एसआईटी की ओर से की जा रही जांच के खिलाफ अदालत पहुंची सीबीआई को शुक्रवार को भी फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। इस मामले में अदालत ने सभी पार्टियों को 18 जुलाई तक सीबीआई द्वारा दायर की गई याचिका पर जवाब देने को कहा है। इसके बाद मामले में 20 को बहस होगी।
मिली जानकारी के मुताबिक बरगाड़ी में हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले की जांच अब पंजाब पुलिस की ओर से गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। जैसे ही पंजाब पुलिस की एसआईटी इस मामले में हरकत में आई थी, तभी सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर दी थी कि पंजाब पुलिस की एसआईटी की जांच पर रोक लगाई जाए और एक ही केस की दो एजेंसियां एक समय में जांच नहीं कर सकती।
वहीं, अब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ऐसे में इस पर रोक लगानी चाहिए। इसके बाद मामले में वकीलों की लंबी बहस हुई, जिसमें शिकायतकर्ता के वकील का कहना था कि सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट में याचिका की कापी उन्हें मुहैया करवाई जाए, ताकि वह अपना जवाब सही से रख पाएं। इसके बाद अदालत ने सीबीआई को कहा कि 15 जुलाई से पहले उन्हें इसके सभी दस्तावेज मुहैया करवाए जाएं। वहीं शिकायतकर्ता के वकील को कहा कि वह भी इस संबंध में फोन पर संपर्क कर सकते हैं और सभी पार्टियों को 18 जुलाई तक अपना जवाब देना होगा क्योंकि 20 को सुनवाई होगी। अदालत ने कहा कि तय समय तक जो पार्टी जवाब दाखिल नहीं करेगी तो समझा जाएगी कि उस पार्टी की इस केस में रूची नहीं है।
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मिली जानकारी के मुताबिक बरगाड़ी में हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले की जांच अब पंजाब पुलिस की ओर से गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। जैसे ही पंजाब पुलिस की एसआईटी इस मामले में हरकत में आई थी, तभी सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर दी थी कि पंजाब पुलिस की एसआईटी की जांच पर रोक लगाई जाए और एक ही केस की दो एजेंसियां एक समय में जांच नहीं कर सकती।
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वहीं, अब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ऐसे में इस पर रोक लगानी चाहिए। इसके बाद मामले में वकीलों की लंबी बहस हुई, जिसमें शिकायतकर्ता के वकील का कहना था कि सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट में याचिका की कापी उन्हें मुहैया करवाई जाए, ताकि वह अपना जवाब सही से रख पाएं। इसके बाद अदालत ने सीबीआई को कहा कि 15 जुलाई से पहले उन्हें इसके सभी दस्तावेज मुहैया करवाए जाएं। वहीं शिकायतकर्ता के वकील को कहा कि वह भी इस संबंध में फोन पर संपर्क कर सकते हैं और सभी पार्टियों को 18 जुलाई तक अपना जवाब देना होगा क्योंकि 20 को सुनवाई होगी। अदालत ने कहा कि तय समय तक जो पार्टी जवाब दाखिल नहीं करेगी तो समझा जाएगी कि उस पार्टी की इस केस में रूची नहीं है।
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