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प्रतिबंधित कीटनाशक बेचने के आरोप में दुकानदार पर केस दर्ज
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जीरकपुर। शहर की पटियाला रोड पर स्थित थूहा पेस्टीसाइड नामक दुकान पर एक किसान की शिकायत के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने इस दुकान से प्रतिबंधित कीटनाशक दवाइयां और एक्सपायरी डेट की दवाइयां बरामद की। इसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट कम नायब तहसीलदार हरमिंदर सिंह सिद्धू के आदेश पर जीरकपुर पुलिस ने उक्त दुकान के मालिक सुखविंदर सिंह से पूछताछ के बाद उस पर केस दर्ज कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक पंजाब में खेतीबाड़ी के दौरान कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर कृषि विभाग की ओर से ऐसे दुकानदारों पर नजर रखी जा रही है। सोमवार को कृषि विभाग की टीम ने जीरकपुर पटियाला रोड पर स्थित थुहा पेस्टीसाइड एंड सीड्स नामक दुकान से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कीटनाशक दवाएं बरामद की हैं। कृषि विभाग की ओर से डेराबस्सी के गांव ईस्सापुर के एक किसान की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। किसान की शिकायत के मुताबिक जब वह दुकानदार पर खाद खरीदने के लिए गया तो दुकानदार उसे अन्य कीटनाशक दवाएं भी जबरन बेच रहा था। जबकि उसे इनकी जरूरत नहीं थी। इसके आधार पर कृषि विभाग की ओर से कार्रवाई कर दुकानदार को नामजद कर लिया गया है।
इस मामले में जानकारी देते हुए कृषि विभाग के ब्लॉक अधिकारी हरसंगीत सिंह ने बताया कि सरकार का आदेश है कि किसानों को मानक पेस्टीसाइड, दवाइयां, खाद मुहैया करवाई जाए। इसके लिए सरकार के आदेश पर कृषि विभाग ने विशेष मुहिम शुरू की हुई है। नकली कीटनाशकों की बिक्री रोकने के लिए पिछले दिनों से प्रदेश भर में पेस्टीसाइड और खादों की दुकानों के साथ-साथ गोदामों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जीरकपुर की इस दुकान के खिलाफ गांव ईस्सापुर के एक किसान की शिकायत मिली है। यहां पटियाला रोड पर थूहा पेस्टीसाइड एंड सीड्स नामक दुकान पर प्रतिबंधित पेस्टीसाइट बरामद की गई है। अलग-अलग कीटनाशकों और खादों के नमूने एकत्रित करके जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि छापामारी के दौरान थूहा पेस्टीसाइड एंड सीड्स स्टोर के गोदाम को ताला लगा हुआ था। जब दुकानदार को ताला खोलने के लिए कहा तो वह अनाकानी करने लगा। जिससे उन्हें शक हुआ कि यहां कोई न कोई प्रतिबंधित दवाई रखी हुई है। इसके बाद स्टोर का ताला खोलने के लिए उच्च अधिकारियों से ताला खुलवाने के लिए बोला गया और अधिकारियों की निगरानी में स्टोर का ताला खोला गया तो उसमें से प्रतिबंधित कीटनाशक बरामद किए गए।
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ब्लॉक अधिकारी ने कहा कि उक्त दुकान से प्रतिबंधित कीटनाशक गलाईफोसेट की चार पेटियां (40 लीटर) बरामद की गई हैं। पंजाब सरकार ने इस पेस्टीसाइट पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस दवा को बेचने पर पंजाब में प्रतिबंध है। उन्होंने बताया कि यह रसायन ग्रुप ए कैंसर का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह रसायन कैंसर के अलावा अन्य बीमारियों का कारण बनने के लिए भी जाना जाता है और यहां तक कि इंसानी डीएनए को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
कृषि विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर केस दर्ज
कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत के आधार पर कीटनाशक दवा की दुकान के मालिक सुखविंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। - ओंकार सिंह बराड़, एसएचओ थाना, जीरकपुर।
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जानकारी के मुताबिक पंजाब में खेतीबाड़ी के दौरान कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर कृषि विभाग की ओर से ऐसे दुकानदारों पर नजर रखी जा रही है। सोमवार को कृषि विभाग की टीम ने जीरकपुर पटियाला रोड पर स्थित थुहा पेस्टीसाइड एंड सीड्स नामक दुकान से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कीटनाशक दवाएं बरामद की हैं। कृषि विभाग की ओर से डेराबस्सी के गांव ईस्सापुर के एक किसान की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। किसान की शिकायत के मुताबिक जब वह दुकानदार पर खाद खरीदने के लिए गया तो दुकानदार उसे अन्य कीटनाशक दवाएं भी जबरन बेच रहा था। जबकि उसे इनकी जरूरत नहीं थी। इसके आधार पर कृषि विभाग की ओर से कार्रवाई कर दुकानदार को नामजद कर लिया गया है।
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इस मामले में जानकारी देते हुए कृषि विभाग के ब्लॉक अधिकारी हरसंगीत सिंह ने बताया कि सरकार का आदेश है कि किसानों को मानक पेस्टीसाइड, दवाइयां, खाद मुहैया करवाई जाए। इसके लिए सरकार के आदेश पर कृषि विभाग ने विशेष मुहिम शुरू की हुई है। नकली कीटनाशकों की बिक्री रोकने के लिए पिछले दिनों से प्रदेश भर में पेस्टीसाइड और खादों की दुकानों के साथ-साथ गोदामों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जीरकपुर की इस दुकान के खिलाफ गांव ईस्सापुर के एक किसान की शिकायत मिली है। यहां पटियाला रोड पर थूहा पेस्टीसाइड एंड सीड्स नामक दुकान पर प्रतिबंधित पेस्टीसाइट बरामद की गई है। अलग-अलग कीटनाशकों और खादों के नमूने एकत्रित करके जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि छापामारी के दौरान थूहा पेस्टीसाइड एंड सीड्स स्टोर के गोदाम को ताला लगा हुआ था। जब दुकानदार को ताला खोलने के लिए कहा तो वह अनाकानी करने लगा। जिससे उन्हें शक हुआ कि यहां कोई न कोई प्रतिबंधित दवाई रखी हुई है। इसके बाद स्टोर का ताला खोलने के लिए उच्च अधिकारियों से ताला खुलवाने के लिए बोला गया और अधिकारियों की निगरानी में स्टोर का ताला खोला गया तो उसमें से प्रतिबंधित कीटनाशक बरामद किए गए।
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ब्लॉक अधिकारी ने कहा कि उक्त दुकान से प्रतिबंधित कीटनाशक गलाईफोसेट की चार पेटियां (40 लीटर) बरामद की गई हैं। पंजाब सरकार ने इस पेस्टीसाइट पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस दवा को बेचने पर पंजाब में प्रतिबंध है। उन्होंने बताया कि यह रसायन ग्रुप ए कैंसर का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह रसायन कैंसर के अलावा अन्य बीमारियों का कारण बनने के लिए भी जाना जाता है और यहां तक कि इंसानी डीएनए को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
कृषि विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर केस दर्ज
कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत के आधार पर कीटनाशक दवा की दुकान के मालिक सुखविंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। - ओंकार सिंह बराड़, एसएचओ थाना, जीरकपुर।