{"_id":"572e18ff4f1c1be5715cd068","slug":"budhiraja-silk-store-consumer-forum-mohali-consumer-forum-mohali","type":"story","status":"publish","title_hn":" खराब साड़ी-सूट बेचा, बुद्धिराजा सिल्क स्टोर को जुर्माना लगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
खराब साड़ी-सूट बेचा, बुद्धिराजा सिल्क स्टोर को जुर्माना लगा
अमर उजाला ब्यूरो, मोहाली
Updated Sat, 07 May 2016 10:32 PM IST
विज्ञापन
लाोक अदालत
- फोटो : demo pic
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मोहाली उपभोक्ता फोरम ने खराब साड़ी व सूट बेचने के मामले में डेराबस्सी स्थित बुद्धिराजा सिल्क स्टोर के खिलाफ फैसला सुनाया है। फोरम ने उन्हें सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। साथ ही स्टोर प्रबंधकों को साड़ी व सूट की 1280 रुपये कीमत वापस करने के आदेश दिए है। वहीं, पूरी रकम पर नौ प्रतिशत ब्याज भी चुकाना होगा। इसके अलावा स्टोर पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इस संबंध में शक्ति नगर सिटी डेराबस्सी निवासी हरीश शर्मा ने केस दायर किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने 22 अगस्त 2015 को बुद्धिराजा सिल्क स्टोर से किसी को गिफ्ट करने के लिए एक साड़ी और लेड़ीज सूट खरीदा।
लेकिन, बाद में उनके ध्यान में आया कि सूट और साड़ी में कमियां हैं। वह तुरंत सूट व साड़ी लेकर दुकान पर पहुंचे। साथ ही दुकानदार को उन्होंने साड़ी व सूट बदलने के लिए कहा। उस समय दुकानदार ने कहा कि साड़ी और कपड़े स्टॉक में नहीं है। उन्होंने दुकानदार से साड़ी व सूट वापस कर उसके 1280 रुपये देने के लिए कहा। इस पर दुकानदार ने उससे कहा कि कपड़ों का नया स्टाक आने वाला है। लेकिन, उन्होंने कहा कि वह इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने इसे किसी को गिफ्ट करना है। इसके बाद वह कई बार दुकानदार के पास गए, लेकिन उसने कोई सुनवाई नहीं की। उसके पैसे भी वापस नहीं किए। इसके बाद उन्होंने उसे कानूनी नोटिस भेजा। लेकिन दुकानदार ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया था।
विज्ञापन
लेकिन, बाद में उनके ध्यान में आया कि सूट और साड़ी में कमियां हैं। वह तुरंत सूट व साड़ी लेकर दुकान पर पहुंचे। साथ ही दुकानदार को उन्होंने साड़ी व सूट बदलने के लिए कहा। उस समय दुकानदार ने कहा कि साड़ी और कपड़े स्टॉक में नहीं है। उन्होंने दुकानदार से साड़ी व सूट वापस कर उसके 1280 रुपये देने के लिए कहा। इस पर दुकानदार ने उससे कहा कि कपड़ों का नया स्टाक आने वाला है। लेकिन, उन्होंने कहा कि वह इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने इसे किसी को गिफ्ट करना है। इसके बाद वह कई बार दुकानदार के पास गए, लेकिन उसने कोई सुनवाई नहीं की। उसके पैसे भी वापस नहीं किए। इसके बाद उन्होंने उसे कानूनी नोटिस भेजा। लेकिन दुकानदार ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया था।
विज्ञापन