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पुलिस पर फायरिंग के आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज: मोहाली कोर्ट ने नहीं दी राहत, जानें पूरा मामला
Tue, 06 Oct 2026 12:09 PM IST
Nivedita
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली
Published by: Nivedita
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:09 PM IST
सार
अदालत ने आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे राहत देने से इनकार कर दिया। सरकारी वकील ने अदालत में तर्क दिया कि आरोपी हार्डकोर गैंगस्टर है।
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court room
- फोटो : ANI
विस्तार
मोहाली में पुलिस पार्टी पर फायरिंग के मामलों में नामजद आरोपी गौरव कपिला की नियमित जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी गई है। अदालत ने आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे राहत देने से इनकार कर दिया। सरकारी वकील ने अदालत में तर्क दिया कि आरोपी हार्डकोर गैंगस्टर है।
अदालत ने यह भी नोट किया कि मामले के सह-आरोपी आकाशदीप की जमानत याचिका भी पहले 17 दिसंबर 2025 को खारिज की जा चुकी है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने गौरव कपिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
इसके साथ ही, अदालत ने डेराबस्सी कोर्ट से चालान सत्र अदालत तक न पहुंचने पर चिंता व्यक्त की और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस मामले को देखने के निर्देश दिए, ताकि मुकदमे की सुनवाई जल्द से जल्द शुरू हो सके।
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यह है सारा मामला
मामला 19 मई 2025 का है। सीआईए स्टाफ जालंधर के इंस्पेक्टर सुरिंदर कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि आकाश और गौरव कपिला ढकोली के मेट्रो टाउन में रह रहे हैं और उनके पास अवैध हथियार मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने जब ढकोली में एक गाड़ी में सवार आरोपियों को रोकने की कोशिश की, तो कार चला रहे गौरव कपिला ने भागने के प्रयास में पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी।
पुलिस से बचने के लिए आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं। जवाबी कार्रवाई में हुई क्रॉस फायरिंग के दौरान आकाश के बाएं हाथ और गौरव कपिला की बाईं टांग में गोली लगी, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने गौरव कपिला के पास से एक 32 बोर की पिस्तौल, मैगजीन और कारतूस बरामद किया था। इस संबंध में थाना ढकोली, जीरकपुर में बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
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अदालत ने यह भी नोट किया कि मामले के सह-आरोपी आकाशदीप की जमानत याचिका भी पहले 17 दिसंबर 2025 को खारिज की जा चुकी है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने गौरव कपिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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इसके साथ ही, अदालत ने डेराबस्सी कोर्ट से चालान सत्र अदालत तक न पहुंचने पर चिंता व्यक्त की और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस मामले को देखने के निर्देश दिए, ताकि मुकदमे की सुनवाई जल्द से जल्द शुरू हो सके।
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यह है सारा मामला
मामला 19 मई 2025 का है। सीआईए स्टाफ जालंधर के इंस्पेक्टर सुरिंदर कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि आकाश और गौरव कपिला ढकोली के मेट्रो टाउन में रह रहे हैं और उनके पास अवैध हथियार मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने जब ढकोली में एक गाड़ी में सवार आरोपियों को रोकने की कोशिश की, तो कार चला रहे गौरव कपिला ने भागने के प्रयास में पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी।
पुलिस से बचने के लिए आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं। जवाबी कार्रवाई में हुई क्रॉस फायरिंग के दौरान आकाश के बाएं हाथ और गौरव कपिला की बाईं टांग में गोली लगी, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने गौरव कपिला के पास से एक 32 बोर की पिस्तौल, मैगजीन और कारतूस बरामद किया था। इस संबंध में थाना ढकोली, जीरकपुर में बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।