{"_id":"5d5c58548ebc3e6c1a6a12be","slug":"bargadhi-beadbi-mohali-news-pkl348052262","type":"story","status":"publish","title_hn":"मोहालीः बरगाड़ी बेअदबी मामले में क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ सरकार ने दायर की पुनर्विचार याचिका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मोहालीः बरगाड़ी बेअदबी मामले में क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ सरकार ने दायर की पुनर्विचार याचिका
Wed, 21 Aug 2019 01:08 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Aug 2019 01:08 PM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बरगाड़ी बेअदबी मामले की क्लोजर रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं देने के सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पिटीशन) दायर कर दी। यह पिटीशन स्पेशल सीबीआई कोर्ट मोहाली में दायर की गई है। इसमें 23 जुलाई को सीबीआई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है।
पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने बताया कि रिव्यू पिटीशन की सुनवाई करते हुए सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 29 अगस्त को पेश होने के आदेश दिए हैं। सीबीआई के स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने क्लोजर रिपोर्ट दिए जाने की राज्य सरकार की विनती को अस्वीकार कर दिया था।
अतुल नंदा ने कहा कि सरकार की दलील है कि क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी न तो राज्य सरकार को दी गई और न ही पंजाब पुलिस को और न ही दोनों को इसकी जानकारी ही दी गई कि किन कारणों से सीबीआई ने अदालत में मामले को बंद करने की अपील की है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीबीआई के फैसले को चुनौती देने के लिए क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी व अन्य संबंधित दस्तावेज हासिल करने की हकदार है। यह रिव्यू पिटीशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पंजाब के एआईजी क्राइम के जरिए दायर की गई है। उल्लेखनीय है कि गांव बरगाडी में अक्टूबर 2015 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद यह मामला तूल पकड़ गया था।
विज्ञापन
पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने बताया कि रिव्यू पिटीशन की सुनवाई करते हुए सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 29 अगस्त को पेश होने के आदेश दिए हैं। सीबीआई के स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने क्लोजर रिपोर्ट दिए जाने की राज्य सरकार की विनती को अस्वीकार कर दिया था।
विज्ञापन
अतुल नंदा ने कहा कि सरकार की दलील है कि क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी न तो राज्य सरकार को दी गई और न ही पंजाब पुलिस को और न ही दोनों को इसकी जानकारी ही दी गई कि किन कारणों से सीबीआई ने अदालत में मामले को बंद करने की अपील की है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीबीआई के फैसले को चुनौती देने के लिए क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी व अन्य संबंधित दस्तावेज हासिल करने की हकदार है। यह रिव्यू पिटीशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पंजाब के एआईजी क्राइम के जरिए दायर की गई है। उल्लेखनीय है कि गांव बरगाडी में अक्टूबर 2015 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद यह मामला तूल पकड़ गया था।