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Mohali News: बरात में बच्चे को गोली मारने वाले को सात साल की कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना
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मोहाली। दुराली गांव में चार साल के बच्चे को गोली लगने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। आरोपी सुरजीत सिंह को सात साल की कठोर कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। यह फैसला 21 अगस्त को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विक्रांत कुमार की अदालत ने सुनाया। अदालत ने सुरजीत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-2 (गैर इरादतन हत्या) और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया। धारा 304 भाग-2 के तहत सात साल की कैद के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। शस्त्र अधिनियम में छह महीने की सजा भी सुनाई गई, जो मुख्य सजा के साथ चलेगी। यह घटना 15 फरवरी 2015 को दुराली में एक बारात के दौरान हुई थी। चार वर्षीय सुखप्रीत सिंह के सीने में गोली लगी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गोली लगने से सदमा और अत्यधिक रक्तस्राव बताया गया।
मामले की सुनवाई और साक्ष्य
पुलिस ने सुरजीत सिंह के खिलाफ हत्या और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी ने 32 बोर की रिवॉल्वर और एक चला हुआ कारतूस पुलिस को सौंपा था। प्रयोगशाला जांच में कारतूस उसी रिवॉल्वर से चलने की पुष्टि हुई। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और पुलिसकर्मियों की गवाही को महत्वपूर्ण मानते हुए आरोपी को जिम्मेदार ठहराया।
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मामले की सुनवाई और साक्ष्य
पुलिस ने सुरजीत सिंह के खिलाफ हत्या और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी ने 32 बोर की रिवॉल्वर और एक चला हुआ कारतूस पुलिस को सौंपा था। प्रयोगशाला जांच में कारतूस उसी रिवॉल्वर से चलने की पुष्टि हुई। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और पुलिसकर्मियों की गवाही को महत्वपूर्ण मानते हुए आरोपी को जिम्मेदार ठहराया।
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