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Mohali News: सोहाना एसएचओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी, आरटीआई जानकारी न देने का मामला
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मोहाली। पंजाब राज्य सूचना आयोग ने थाना सोहाना के एसएचओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। यह कार्रवाई आरटीआई जानकारी न देने और आयोग की सुनवाई में बार-बार पेश न होने पर हुई है। आयोग ने एसएचओ को 9 जुलाई 2024 की आरटीआई से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने के लिए तलब किया है।
सेक्टर-77 निवासी जसबीर सिंह ने वर्ष 2004 में सोहाना पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर शिकायत की प्रति मांगी थी। जांच अधिकारी ने उन्हें यह प्रति उपलब्ध नहीं करवाई। बाद में, जसबीर सिंह ने आरटीआई के तहत शिकायत की प्रति मांगी। जानकारी न मिलने पर उन्होंने पंजाब राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की। आयोग ने 8 जनवरी की सुनवाई में जन सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया था। उनसे पूछा गया था कि आरटीआई अधिनियम के तहत उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। इसकी अधिकतम सीमा 25 हजार रुपये है।
आयोग की लगातार सुनवाई और गैर-हाजिरी
19 मई 2026 को एएसआई गुरदीप सिंह आयोग के समक्ष पेश हुए थे। उन्होंने एसएचओ की अगली सुनवाई में व्यक्तिगत पेशी का आश्वासन दिया था। हालांकि, 12 अगस्त 2026 की सुनवाई में जन सूचना अधिकारी की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ और एसएचओ पेश नहीं हुए। इसके बाद आयोग ने उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
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सेक्टर-77 निवासी जसबीर सिंह ने वर्ष 2004 में सोहाना पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर शिकायत की प्रति मांगी थी। जांच अधिकारी ने उन्हें यह प्रति उपलब्ध नहीं करवाई। बाद में, जसबीर सिंह ने आरटीआई के तहत शिकायत की प्रति मांगी। जानकारी न मिलने पर उन्होंने पंजाब राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की। आयोग ने 8 जनवरी की सुनवाई में जन सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया था। उनसे पूछा गया था कि आरटीआई अधिनियम के तहत उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। इसकी अधिकतम सीमा 25 हजार रुपये है।
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आयोग की लगातार सुनवाई और गैर-हाजिरी
19 मई 2026 को एएसआई गुरदीप सिंह आयोग के समक्ष पेश हुए थे। उन्होंने एसएचओ की अगली सुनवाई में व्यक्तिगत पेशी का आश्वासन दिया था। हालांकि, 12 अगस्त 2026 की सुनवाई में जन सूचना अधिकारी की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ और एसएचओ पेश नहीं हुए। इसके बाद आयोग ने उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
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