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Mohali News: 550 एकड़ रिसॉर्ट जमीन पर कब्जे की कोशिश, चार पर मामला दर्ज
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मोहाली। फॉरेस्ट हिल गोल्फ एंड कंट्री क्लब रिसॉर्ट की 550 एकड़ जमीन पर कब्जे की कोशिश के मामले में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एनआरआई विंग पुलिस ने कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में यह कार्रवाई की है। यह मामला एडीजीपी एनआरआई विंग पंजाब के आदेश पर प्रारंभिक जांच के बाद दर्ज हुआ है। डब्ल्यूडब्ल्यूआईसीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के वरिष्ठ निदेशक देविंदर सिंह संधू ने 10 मार्च 2026 को एडीजीपी एनआरआई विंग को शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी के नाम गांव करोरां, मोहाली में करीब 550 एकड़ जमीन है।
यहां फॉरेस्ट हिल गोल्फ एंड कंट्री क्लब रिसॉर्ट संचालित होता है। शिकायत के अनुसार, 28 फरवरी 2026 को कंपनी के एजीएम विक्रम आदित्य शर्मा और पूर्व सैनिक जसविंदर सिंह समेत अन्य कर्मचारी जमीन पर काम कर रहे थे। इसी दौरान सज्जन सिंह, सुखविंदर सिंह, बलजीत सिंह और नायब सिंह अपने 30-40 साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन पर गंडासे, तलवार और लोहे की रॉड जैसे हथियार लेकर धमकाने का आरोप है। आरोपियों ने कर्मचारियों को काम बंद करने और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने टीन की चादरें लाकर झोपड़ी बनाकर जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास भी किया।
पिछली घटना और आश्वासन
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इन लोगों के खिलाफ 21 जनवरी 2026 को नयागांव थाने में पहले भी एफआईआर दर्ज हुई थी। उस मामले में आरोपियों ने जमानत मिलने के बाद दोबारा ऐसी हरकत न करने का लिखित आश्वासन दिया था। उन्होंने राजस्व विभाग से सीमांकन कराने की बात भी कही थी। इसके बावजूद उन्होंने दोबारा घटना को अंजाम दिया।
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मामला दर्ज और आगे की जांच
एनआरआई थाना पुलिस ने शिकायत की प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट एडीजीपी एनआरआई विंग को भेजी थी। जांच अधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि मंजूरी मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया है। सज्जन सिंह, सुखविंदर सिंह, बलजीत सिंह और नायब सिंह निवासी टांडा, नयागांव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 329(3), 190, 191(3) और 62 के तहत केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है।
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यहां फॉरेस्ट हिल गोल्फ एंड कंट्री क्लब रिसॉर्ट संचालित होता है। शिकायत के अनुसार, 28 फरवरी 2026 को कंपनी के एजीएम विक्रम आदित्य शर्मा और पूर्व सैनिक जसविंदर सिंह समेत अन्य कर्मचारी जमीन पर काम कर रहे थे। इसी दौरान सज्जन सिंह, सुखविंदर सिंह, बलजीत सिंह और नायब सिंह अपने 30-40 साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन पर गंडासे, तलवार और लोहे की रॉड जैसे हथियार लेकर धमकाने का आरोप है। आरोपियों ने कर्मचारियों को काम बंद करने और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने टीन की चादरें लाकर झोपड़ी बनाकर जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास भी किया।
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पिछली घटना और आश्वासन
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इन लोगों के खिलाफ 21 जनवरी 2026 को नयागांव थाने में पहले भी एफआईआर दर्ज हुई थी। उस मामले में आरोपियों ने जमानत मिलने के बाद दोबारा ऐसी हरकत न करने का लिखित आश्वासन दिया था। उन्होंने राजस्व विभाग से सीमांकन कराने की बात भी कही थी। इसके बावजूद उन्होंने दोबारा घटना को अंजाम दिया।
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मामला दर्ज और आगे की जांच
एनआरआई थाना पुलिस ने शिकायत की प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट एडीजीपी एनआरआई विंग को भेजी थी। जांच अधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि मंजूरी मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया है। सज्जन सिंह, सुखविंदर सिंह, बलजीत सिंह और नायब सिंह निवासी टांडा, नयागांव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 329(3), 190, 191(3) और 62 के तहत केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है।