फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Action will be taken against immigration firms promoting work visa, permit or job related services abroad

Mohali News: विदेश में वर्क वीजा, परमिट या नौकरी से संबंधित सेवाओं का प्रचार करने वाली इमिग्रेशन फर्मों पर होगी कार्रवाई

Fri, 04 Jul 2025 01:06 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Jul 2025 01:06 AM IST
विज्ञापन
Action will be taken against immigration firms promoting work visa, permit or job related services abroad
मोहाली। जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने जिले में पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन (पीटीपीआर) एक्ट 2012 के तहत पंजीकृत फर्मों को विदेश में रोजगार, वर्क वीजा, वर्क परमिट सेवाएं प्रदान न करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत पंजीकृत फर्मों को विदेशों में रोजगार, वर्क वीजा, वर्क परमिट सेवाओं और भारतीयों के लिए अन्य नौकरी से संबंधित सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार के विज्ञापन या प्रचार से परहेज करने का निर्देश दिया है। उनके अनुसार यदि कोई उल्लंघन करता पाया जाता है, तो फर्म के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि केवल आव्रजन अधिनियम 1983 के तहत पंजीकृत भर्ती एजेंट ही विदेशों में भारतीयों के लिए रोजगार, कार्य वीजा, वर्क परमिट सेवाएं और अन्य नौकरी से संबंधित सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने रोजगार के लिए विदेश जाने के इच्छुक लोगों से आव्रजन अधिनियम 1983 के तहत पंजीकृत भर्ती एजेंट के माध्यम से ही जाने की अपील कर कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी emigrate.gov.in वेबसाइट पर जाकर प्राप्त की जा सकती है। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन (पीटीपीआर) एक्ट 2012 के तहत पंजीकृत फर्मों से विदेश में कोई भी रोजगार-संबंधी सेवा लेने के प्रति आगाह करते हुए कहा कि ये फर्म रोजगार-संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed