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Mohali News: नशीली दवाओं की शीशियों के मामले में आरोपी को 10 साल की कैद

Fri, 11 Sep 2026 02:12 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:12 AM IST
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Accused sentenced to 10 years in prison in drug vial case
मोहाली। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वर्ष 2019 के एक मामले में रईस खान को दोषी ठहराया है। उसे नशीली दवाओं की शीशियां बरामद होने पर 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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जीरकपुर पुलिस ने 17 जनवरी 2019 को नाकाबंदी की थी। पुलिस ने एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में देखा और पूछताछ के लिए रोका। उसकी पहचान रईस खान के रूप में हुई। तलाशी में उसके पास से नशीली दवाओं की कई शीशियां मिलें। रईस खान दवाइयां रखने का कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सका। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
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दूसरे आरोपी को भी सजा

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदीप सिंह की अदालत ने संजीव विश्वास को भी दोषी करार दिया है। उसे वर्ष 2019 में 280 नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने संजीव विश्वास को 64 दिन की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने उसके कब्जे से नशीले कैप्सूल बरामद किए थे।
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