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Mohali News: आधा किलो अफीम रखने के दोषी को 48 दिन की कैद
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मोहाली। डेराबस्सी पुलिस ने अप्रैल, 2023 में आधा किलो अफीम के साथ जिला नवांशहर के गांव बलाचौर निवासी विनोद बंसल को काबू किया था। इस मामले में 20 माह बाद फैसला आया है, जिसमें अदालत ने आरोपी के गुनाह कबूल करने पर उसे राहत देते हुए मात्र 48 दिन की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस ने सूचना पर अफीम बेचने आ रहे विनोद बंसल को अफीम के साथ जवाहरपुर बस स्टैंड से दबोचा था और इससे आधा किलो अफीम बरामद की थी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। अब दिसंबर-2024 में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने तस्करी की है और वह गुनाह कबूल करता है। वह घर में कमाने वाले अकेला है। उसकी दो बेटियां और एक बुजुर्ग मां है। इस पर अदालत ने कहा कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूला है, इसलिए वह रहम का हकदार है।
आरोपी से बरामद अफीम व्यापारिक मात्रा में नहीं आती है। वह 48 दिन हिरासत में रह चुका है और अप्रैल 2023 से केस के ट्रायल का सामना कर रहा है। इस पर अदालत को लगा कि उसे और सजा देना सही नहीं होगा। यह कहकर अदालत ने उसे 48 दिन की सजा के साथ पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया।
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सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस ने सूचना पर अफीम बेचने आ रहे विनोद बंसल को अफीम के साथ जवाहरपुर बस स्टैंड से दबोचा था और इससे आधा किलो अफीम बरामद की थी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। अब दिसंबर-2024 में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने तस्करी की है और वह गुनाह कबूल करता है। वह घर में कमाने वाले अकेला है। उसकी दो बेटियां और एक बुजुर्ग मां है। इस पर अदालत ने कहा कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूला है, इसलिए वह रहम का हकदार है।
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आरोपी से बरामद अफीम व्यापारिक मात्रा में नहीं आती है। वह 48 दिन हिरासत में रह चुका है और अप्रैल 2023 से केस के ट्रायल का सामना कर रहा है। इस पर अदालत को लगा कि उसे और सजा देना सही नहीं होगा। यह कहकर अदालत ने उसे 48 दिन की सजा के साथ पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया।
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