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नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को बीस साल कैद

Wed, 04 May 2022 01:12 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Wed, 04 May 2022 01:12 AM IST
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20 years in prison for raping a minor by kidnapping
मोहाली। नाबालिग लड़की को अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को जिला अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने दोषी सुनील कुमार निवासी उड़ीसा को दोषी ठहराया है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने सरकारी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है।
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जानकारी के मुताबिक यह मामला चार साल पहले साल 2018 में लालड़ू के इलाके में सामने आया था। जब लड़की अचानक गायब हो गई थी। उसका कोई सुराग नहीं लग पाया था। इसके बाद पुलिस ने लड़की के परिजनों की शिकायत पर धारा 366 और 368 के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सुनील को गिरफ्तार करके उसके पास से पीड़िता को बरामद कर लिया था। इसके बाद पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के खिलाफ दर्ज केस में दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी गई थी। याद रहे कि जिला अदालत में दुष्कर्म से जुड़े मामले में अदालत ने एक महीने में दूसरा बड़ा फैसला सुनाया है। इससे पहले भी बीस साल की सजा सुनाई गई थी।
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