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पटियाला की राव के आसपास नहीं होगा निर्माण, न जमीन की होगी खरीद-फरोख्त
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नयागांव। पटियाला की राव के किनारों पर अब किसी भी तरह का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसको लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने अपने आदेश में यह बात भी कही है कि पटियाला की राव के आसपास कोई जमीन न बेची या न खरीदी जाए।
हाईकोर्ट के आदेश पर लोगों को जानकारी देने के लिए ड्रेनेज विभाग ने इस संबंध में बाकायदा इलाके में नोटिस चस्पा किए हैं। इसके बाद अब कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदकर निर्माण करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिक्रयोग है कि पटियाला की राव के किनारे भू माफिया ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लोगों को अपने जाल में फंसाकर जमीनें बेच दी थीं। तकरीबन सौ लोगों को अवैध तरीके से मकान बनाने के नोटिस दिए गए हैं।
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ड्रेनेज विभाग की एक्सईएन किरणदीप कौर ने कहा कि हमने हाईकोर्ट के आदेश अनुसार नदी के किनारों को कवर करने के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए जगह-जगह नोटिस लगा दिए हैं, ताकि यहां पर किसी भी तरह से अतिक्रमण न किया जा सके।
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हाईकोर्ट के आदेश पर लोगों को जानकारी देने के लिए ड्रेनेज विभाग ने इस संबंध में बाकायदा इलाके में नोटिस चस्पा किए हैं। इसके बाद अब कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदकर निर्माण करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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जिक्रयोग है कि पटियाला की राव के किनारे भू माफिया ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लोगों को अपने जाल में फंसाकर जमीनें बेच दी थीं। तकरीबन सौ लोगों को अवैध तरीके से मकान बनाने के नोटिस दिए गए हैं।
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ड्रेनेज विभाग की एक्सईएन किरणदीप कौर ने कहा कि हमने हाईकोर्ट के आदेश अनुसार नदी के किनारों को कवर करने के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए जगह-जगह नोटिस लगा दिए हैं, ताकि यहां पर किसी भी तरह से अतिक्रमण न किया जा सके।