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नशा तस्करों को दस साल की सजा
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चार नशा तस्करों को 10-10 साल की सजा
मोहाली। जिला अदालत ने चार नशा तस्करों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को दस साल कैद और दो-दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सेशन जज जसविंद्र सिंह की अदालत ने यह सजा एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 व 29 में सुनाई है। दोषियों में बुद्धी सिंह, गंगा सिंह, भूपिंद्र सिंह व यशपाल शामिल हैं।
नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) चंडीगढ़ द्वारा वर्ष 2016 में नशीले पदार्थ गांजे सहित उक्त चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इस केस की सुनवाई मोहाली की अदालत में चल रही थी। अदालत ने सभी आरोपियों को 22 फरवरी को दोषी ठहराकर सजा सुनाने के लिए केस पैंडिंग रख लिया था। आज सभी आरोपियों को सजा सुनाकर पटियाला जेल भेज दिया गया।
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मोहाली। जिला अदालत ने चार नशा तस्करों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को दस साल कैद और दो-दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सेशन जज जसविंद्र सिंह की अदालत ने यह सजा एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 व 29 में सुनाई है। दोषियों में बुद्धी सिंह, गंगा सिंह, भूपिंद्र सिंह व यशपाल शामिल हैं।
नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) चंडीगढ़ द्वारा वर्ष 2016 में नशीले पदार्थ गांजे सहित उक्त चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इस केस की सुनवाई मोहाली की अदालत में चल रही थी। अदालत ने सभी आरोपियों को 22 फरवरी को दोषी ठहराकर सजा सुनाने के लिए केस पैंडिंग रख लिया था। आज सभी आरोपियों को सजा सुनाकर पटियाला जेल भेज दिया गया।
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