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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 12 साल की कैद, पांच लाख जुर्माना

Fri, 14 Feb 2020 02:00 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 14 Feb 2020 02:00 AM IST
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12 years imprisonment in minor rape case, five lakh fine
मोहाली। नयागांव में दो साल पहले नाबालिग लड़की को कैमिस्ट शॉप के मालिक ने दुष्कर्म का शिकार बनाया था। इसी मामले में जिला अदालत ने वीरवार को सागर नाम के व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 12 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं, दोषी पर पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। यह जुर्माना राशि पीड़िता के परिवार को दी जाएगी। अदालत की ओर से दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत दोषी ठहराया गया है।
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सितंबर, 2018 को दर्ज हुआ था केस
मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सितंबर, 2018 में केस दर्ज किया था। इस दौरान पीड़िता ने बताया था कि वह दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गई थी। इस दौरान आरोपी उसे जबरदस्ती वहां से ले गया और उसके साथ ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद भी उसने कई बार लड़की को धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसने लड़की को दोबारा धमकी दी कि यदि उसने मुंह खोला तो उसे जान से मार डालेगा। पीड़िता ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि इससे पहले वह कभी आरोपी से नहीं मिली थी।
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क्लास टीचर को बताया तो हुआ था खुलासा
पीड़िता चंडीगढ़ के एक स्कूल में पढ़ाई करती थी। क्लास में वह काफी निराश थीं तो जब क्लास टीचर ने लड़की से निराशा की वजह पूछी तो उसने अपनी सारी कहानी टीचर को बता दी। टीचर ने स्कूल प्रिंसिपल को इस बारे में बताया और टीचर ने तुरंत चंडीगढ़ पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने नयागांव थाने की पुलिस को सूचित कर सागर कुमार नाम के व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने वेस्ट बंगाल का रहने वाले आरोपी सागर को गिरफ्तार कर लिया था। उसने पुलिस के सामने अपना अपराध कबूला था कि उसनेकई बार पीड़िता से दुष्कर्म किया था। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के पिता की साल 2016 में मौत हो गई थी। वह अपनी मां और नाबालिग भाई के साथ नयागांव में रह रही थी।
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