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लुधियाना अदालत में पेश नहीं हुए रणइंदर
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना
Updated Tue, 26 Jul 2016 09:42 PM IST
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रणइंदर सिंह
- फोटो : अमर उजाला
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पंजाब कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणइंदर सिंह विदेशी खातों और लेन-देन में गलत जानकारी देने के मामले में मंगलवार को लुधियाना की अदालत में पेश नहीं हुए। रणइंदर को उनके घर में ताला लगा होने के कारण अदालत द्वारा जारी समन तामील नहीं हो पाया।
अदालत ने अब इस मामले में 24 अक्तूबर की तारीख तय की है। रणइंदर को व्यक्तिगत तौर पर और डाक द्वारा फिर से समन भेजे जाएंगे। आयकर विभाग के वकील राकेश कुमार गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। आयकर विभाग की तरफ से उच्चाधिकारी अदालत में मौजूद रहे।
आयकर विभाग के इनवेस्टिगेशन विंग की ओर से विदेशी खातों और लेन देन में गलत जानकारी देने को लेकर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक केस किया गया है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ साल से कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार के सदस्यों की विदेशों में खाते और लेन देन को लेकर आयकर विभाग की ओर से जांच की जा रही है।
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आयकर विभाग को विदेशों से मिली जानकारी में रणइंदर के विदेशों में खाते होने की पुष्टि हुई है, लेकिन उन्होंने विभाग को इसकी जानकारी नहीं दी है। विभाग की ओर से अदालत में आयकर अधिनियम की धारा 277 और आईपीसी की धारा 177 एवं 181 के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस मामले में अदालत ने 19 मार्च 2016 को समन जारी करके रणइंदर को 26 जुलाई को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे।
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अदालत ने अब इस मामले में 24 अक्तूबर की तारीख तय की है। रणइंदर को व्यक्तिगत तौर पर और डाक द्वारा फिर से समन भेजे जाएंगे। आयकर विभाग के वकील राकेश कुमार गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। आयकर विभाग की तरफ से उच्चाधिकारी अदालत में मौजूद रहे।
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आयकर विभाग के इनवेस्टिगेशन विंग की ओर से विदेशी खातों और लेन देन में गलत जानकारी देने को लेकर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक केस किया गया है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ साल से कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार के सदस्यों की विदेशों में खाते और लेन देन को लेकर आयकर विभाग की ओर से जांच की जा रही है।
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आयकर विभाग को विदेशों से मिली जानकारी में रणइंदर के विदेशों में खाते होने की पुष्टि हुई है, लेकिन उन्होंने विभाग को इसकी जानकारी नहीं दी है। विभाग की ओर से अदालत में आयकर अधिनियम की धारा 277 और आईपीसी की धारा 177 एवं 181 के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस मामले में अदालत ने 19 मार्च 2016 को समन जारी करके रणइंदर को 26 जुलाई को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे।