फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   punjab, ludhiana, gang rape life imprisonment

गैंग रेप में एक को बीस साल, दो को ताउम्र कैद

Fri, 12 Jun 2015 10:07 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना Updated Fri, 12 Jun 2015 10:07 PM IST
विज्ञापन
फिरोजपुर रोड स्थित होटल में काम करने वाली युवती के साथ चलती कार में
विज्ञापन
गैंगरेप के मामले में अदालत ने 94 दिन में फैसला सुना दिया है। शुक्रवार को एडिशनल सेशन जज प्रिया सूद ने मामले में दोषी बादल को बीस साल और सन्नी व मोनू को ताउम्र कैद की सजा सुनाई।

आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी सुनाया गया। सजा सुनते ही तीनों आरोपियों के चेहरे पर उदासी छा गई। आठ मार्च की रात करीब सवा एक बजे घर जाते समय होटल कर्मी युवती को तीनों आरोपियों ने अगवा कर लिया था और चलती कार में उसके साथ गैंगरेप किया था।

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पुलिस को कार के बारे में जानकारी मिली। जांच के दौरान पता चला कि जिस कार में गैंगरेप हुआ था, वह धांधरा रोड पर है। पुलिस की भारी फोर्स ने धांधरा रोड स्थित शहीद भगत सिंह नगर में छापामारी की।

इस दौरान आरोपी गाड़ी में ही थे। पुलिस को देख सन्नी और मोनू तो फरार हो गए, लेकिन बादल को पकड़ लिया गया। पुलिस ने कार को भी बरामद कर लिया था। अगले दिन सन्नी और उससे अगले दिन मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान कराई और तीनों के मेडिकल व फिजीकल टेस्ट करवाए गए।

पुलिस ने 17 मई को एडिशनल सेशन जज प्रिया सूद की अदालत में चालान पेश किया। 25 दिन में मामले की सुनवाई कर अदालत ने वीरवार को आरोपियों को दोषी करार दे दिया।

कब क्या हुआ
- आठ मार्च की देर रात को पीड़ित युवती अपने हॉस्टल जा रही थी। आरोपियों ने उसे अगवा किया और चलती कार में उसके साथ गैंगरेप किया। इसी दिन थाना सदर की पुलिस ने तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
- नौ मार्च को पुलिस को आरोपियों के बारे में सूचना मिली। धांधरा रोड से आरोपी बादल को गिरफ्तार कर लिया, बाकी दोनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली।
- दस मार्च को पुलिस ने दूसरे आरोपी सन्नी को गिरफ्तार किया। बादल और आरोपी सन्नी को पुलिस ने इसी दिन जेल भेज दिया।
- 11 मार्च को पुलिस ने तीसरे आरोपी मोहन उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने तीनों की पहचान की।
- 13 से तीस मार्च तक सभी के मेडिकल और फिजीकल टेस्ट करवाए गए।
- तीन अप्रैल को पुलिस ने इस मामले के सारे सबूत इकट्ठा किए।
- 17 मई को पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। एक सप्ताह में चार्ज फ्रेम किए।
- 11 जून को एडिशनल सेशन जज प्रिया सूद की अदालत ने तीनों को दोषी करार दे दिया।
- 12 जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को सजा सुना दी। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed